31 मार्च से पहले जरूर निपटा लें ये काम, बाद में नहीं होगी परेशानी

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपडेटेड इनकम रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2024 है.

31 मार्च से पहले जरूर निपटा लें ये काम, बाद में नहीं होगी परेशानी

मार्च महीना कैलेंडर में भले ही तीसरा महीना हो. लेकिन किसी भी वित्त वर्ष का यह आखिरी महीना होता है. 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष लागू हो जाता है और इसी के साथ लागू हो जाते हैं कई नए नियम. तो अगर आप भी अंजान हैं तो जान लीजिए कि 31 मार्च के बाद कौन-कौन से नियम बदलने वाले हैं और किन चीजों की समयसीमा समाप्‍त हो रही है. इस डेडलाइन से पहले जरूरी काम तरजीही तौर पर निपटा लें ताकि बाद में पछताना न पड़े. इनमें आईटीआर फाइलिंग डेडलाइन से लेकर टैक्स सेविंग स्कीम डेडलाइन जैसे काम शामिल हैं. आइए, इनके बारे में विस्तार से जानते हैं:

अपडेटेड ITR फाइल

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपडेटेड इनकम रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2024 है. अगर आप असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए ITR फाइल करना भूल गए हैं या अपनी आय की रिपोर्ट देने से चूक गए हों या गलती से कोई गलत जानकारी दे बैठे हैं तो आप 31 मार्च 2024 तक अपडेटेड इनकम रिटर्न फाइल कर सकते हैं. इसके अलावा, कुछ मामलों में एक एसेसमेंट ईयर पूरा होने से 24 महीने यानी 2 साल के भीतर अपडेटेड रिटर्न फाइल की जा सकती है.

टैक्स देनदारी करें कम

पुरानी टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले टैक्स पेयर वित्त वर्ष 2023-24 में अपनी टैक्स की देनदारी कम कराने के लिए अलग-अलग स्कीमों के निवेश कर सकते हैं. टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स की धारा 80D, 80G, और 80CCD(1B) के तहत अलग-अलग योजनाओं में निवेश कर टैक्स में छूट पा सकते हैं. निवेशकर पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (पीपीएफ), इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस), टर्म डिपॉजिट, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, एजुकेशन लोन और होम लोन जैसी खर्च और योजनाओं में निवेश कर एक तय सीमा तक टैक्स में छूट पा सकते हैं. इसके अलावा कई अन्य योजनाएं और खर्च हैं जिनके कहत इनकम टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है.

टीडीएस फाइलिंग सर्टिफिकेट

टैक्सपेयर्स को जनवरी 2024 के काटे गए टैक्स के लिए टीडीएस फाइलिंग सर्टिफिकेट जारी करना होगा. आपको फरवरी 2024 में धारा 194-IA, 194-IB और 194M के तहत काटे गए टैक्स के लिए फाइलिंग चालान स्टेटमेंट 30 मार्च तक जारी करना होगा.

डिफॉल्ट होने से बचाएं खाता

पब्लिक प्रोविडेंट फंड या सुकन्या समृद्धि योजना जैसी योजानाओं में सालाना एक न्यूनतम निवेश करना होता है. अगर आप किसी साल ऐसा नहीं करते हैं तो आपके खाते को डिफॉल्ट के रूप में चिह्नित किया जा सकता है और इसे दोबारा चलाने के लिए आपको जुर्माने का भुगतान करना पड़ सकता है. पब्लिक प्रोविडेंट फंड में सालाना 500 रुपए और सुकन्या समृद्धि योजना में सालाना 250 रुपए का न्यूनतम निवेश करना होता है. अगर अभी तक आपने ऐसा नहीं किया है तो अपने खाते को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए 31 मार्च, 2024 तक न्यूनतम राशि जरूर जमा कर दें.

FASTag KYC 

हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने FASTag KYC अपडेट करने की आखिरी तारीख 29 फरवरी से बढ़ाकर 31 मार्च, 2024 कर दी है. फास्टैग से जुड़ी किसी भी समस्या से बचन के लिए समय से अपना KYC अपडेट कर दें.

Published - March 20, 2024, 05:00 IST