NPS टियर 2 खाता खुलवाने के क्या हैं फायदे, रिटायरमेंट प्लानिंग में कितना मददगार

NPS Tier 2 Account: आप टियर 1 खाता होने पर ही टियर 2 खात खुलवा सकते हैं. हालांकि ये NRIs इसका फायदा नहीं उठा सकते. 

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Picture: Pixabay

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NPS Tier 2 Account: रिटायरमेंट प्लानिंग में NPS बड़े काम का साबित हुआ है. रिटायरमेंट के लिए पैसे जोड़ने के साथ ही ये उम्र और रिस्क प्रोफाइल के मुताबिक इक्विटी, डेट, सरकारी बॉन्ड और कॉरपोरेट बॉन्ड जैसे विकल्पों में निवेश का मौका भी देता है. ये निवेश PFRDA में रजिस्टर्ड पेंशन स्कीमों के जरिए होता है. इसके अलावा अगर आप टैक्स बचत करना चाहते हैं तो NPS अन्य विकल्पों के मुकाबले बेहतर साबित होता है. कई टैक्स बचत के निवेश विकल्पों की वजह से सेक्शन 80सी का 1.5 लाख का दायरा छोटा पड़ जाता है. ऐसे में NPS के लिए आप सेक्शन 80C की 1.5 लाख रुपये की सीमा से ऊपर सेक्शन 80CCD के तहत 50,000 रुपये तक का अतिरिक्ट छूट क्लेम कर सकते हैं.

क्योंकि NPS रिटायरमेंट की पेंशन स्कीम है इसलिए 60 की उम्र पर आप इस पूरी रकम को नहीं निकाल सकते. रिटायरमेंट पर आपको जमा रकम का 40 फीसदी का एन्युटी प्लान खरीदना होगा जिससे आपको नियमित पेंशन मिलेगी. बाकी 60 फीसदी रकम आप निकाल सके हैं और इसपर कोई टैक्स भी नहीं लगता.

टियर 1 और टियर 2 खाते में क्या है फर्क?

NPS का टियर 1 खाता अनिवार्य है जबकि टियर 2 खाता (NPS Tier 2 Account) वॉलेंट्री है यानि टियर 1 खाता होने पर ही आप टियर 2 खाता खुलवा सकते हैं. दोनों में फर्क इतना है कि टियर 1 खाते से रकम निकालने की पाबंदियां हैं जबकि टियर 2 खाते से रकम निकाली जा सकती है. NPS में एक वित्त वर्ष में कम से कम 6,000 रुपये निवेश करना होता है.

NPS Tier 2 Account: क्या हैं फायदे?

टियर 1 खाते से अगर आप 60 साल की उम्र से पहले पैसे निकालना चाहते हैं तो इसपर पाबंदियां हैं. हालांकि बच्चों की उच्च शिक्षा, शादी, या घर खरीदने और मेडिकल खर्च के लिए 25 फीसदी रकम निकालने की सुविधा है. ये सुविधा तब मिलती है जब आपने NPS निवेश के कम से कम 3 साल पूरे कर लिए हों. लेकिन टियर 2 खाता इस मामले में फ्लेक्सिबिलिटी देता है. आप जब चाहें तक पैसे निकाल सकते हैं.

NPS Tier 2 Account: टियर 2 खाता खोलने पर आपको कोई अतिरिक्त मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना पड़ता. साथ ही आप इसमें रोजमर्रा की जरूरत के लिए पैसे बचा सकते हैं क्योंकि विड्रॉल संभव है. साथ ही आप जब चाहें तब टियर 1 पेंशन खाते में इसमें से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं. वहीं टियर 2 खाते में कोई न्यूनतम बैलेंस नहीं मेंटेन करना होता ना ही निकलने पर कोई एक्जिट लोड लगता है. इस खाते के लिए आप अलग से नॉमिनेशन कर सकते हैं. इन सब फायदों के अलावा एक और फायदा ये है कि आप टियर 1 खाते से अलग इन्वेस्टमेंट प्लान चुन सकते हैं.

आप टियर 1 खाता होने पर ही टियर 2 खात खुलवा सकते हैं. हालांकि ये सुविधा सिर्फ भारत में रहने वालों के लिए है, NRIs इसका फायदा नहीं उठा सकते.

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Published - April 15, 2021, 08:23 IST