NPS: पैसों की जरूरत आन पड़ी है, तो आपका एनपीएस (NPS) आपके काम आ सकता है. हालांकि पैसे निकालने से पहले इससे जुड़े कुछ नियमों को जान लेना चाहिए.
NPS निवेशक अपने योगदान के हिस्से का 25% ही निकाल सकता है. यानी आंशिक निकासी के लिए गणना कुल रकम के उस हिस्से पर ही होगी जिसका निवेशक ने योगदान किया है.
NPS खाते से आंशिक निकासी के लिए खाते को कम से कम 3 साल पहले खुला होना चाहिए. आंशिक निकासी के लिए गणना कुल रकम के उस हिस्से पर ही होगी जिसका निवेशक ने योगदान किया है.
यानि रकम पर मिले अतिरिक्त ब्याज आदि की गणना आंशिक निकासी के लिए नहीं होगी. इलाज, विवाह, बच्चों की उच्च शिक्षा, संपत्ति की खरीद और निर्माण या अपना कारोबार शुरू करने के लिए आंशिक निकासी की जा सकती है.
बीमारी के उपचार के लिए पैसा निकालने पर 5 साल के अंतर की सीमा नहीं लगाई गई है. दो बार की आंशिक निकासी के बीच 5 साल का अंतर होना जरूरी है. कुल 3 बार ही आंशिक निकासी की जा सकती है.
ऑनलाइन लॉगइन कर आंशिक निकासी के लिए आवेदन किया जा सकता है. आंशिक निकासी के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है.
सब्सक्राइबर आंशिक निकासी फार्म (601-PW) भरकर जरूरी कागजातों के साथ प्वाइंट ऑफ प्रजेंस (Point of Presence) सर्विस प्रोवाइडर के पास जमा कर सकते हैं.
NPS निवेशक 60 वर्ष की उम्र के बाद पैसा निकाल सकते हैं. व्यक्ति सिर्फ 60 फीसदी पैसा ही निकाल सकता है. ये पैसा टैक्स फ्री रहेगा. बाकि 40% पैसे को एन्युइटी प्लान में डालना होगा, ताकि आपको हर महीने पेंशन मिले.
इस एन्युइटी प्लान पर टैक्स लगेगा. अगर 2 लाख रुपये से कम की राशि है तो 100% पैसा NPS अकाउंट निकाला जा सकता है.
अगर निवेशक 60 वर्ष से पहले बाहर निकलना चाहते हैं, तो उन्हें 80% पैसे को एन्युइटी प्लान में डालना होगा. जबकि 20% पैसा निकाला जा सकता है.
अगर संचित रकम 1 लाख से कम तब ऐसी स्थिति में 100% पैसा निकाला जा सकता है. अगर निवेशक की मृत्यु हो जाती है तब पूरा पैसा नॉमिनी को दे दिया जाता है.
ऑफलाइन की स्थिति में NPS ऑफिस जाकर सारी प्रक्रिया पूरी करनी होगी. वहीं, ऑनलाइन की स्थिति में enps.nsdl.com पर लॉगइन करना होगा.
NPS में 18 साल से लेकर 65 साल की उम्र तक का कोई भी व्यक्ति निवेश कर सकता है. इसकी मैच्योरिटी आपकी उम्र 60 साल की होने पर होती है.