नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) पेंशन और निवेश की स्कीम है. इसमें सरकारी और निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी निवेश कर सकते हैं साथ ही सेल्फ एम्पलॉइड भी इसका हिस्सा बन सकते हैं. ये सरकार और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) की निवेश स्कीम है. इसमें नौकरी के दौरान निवेश करने पर व्यक्ति को 60 साल की उम्र में एकमुश्त रिटायरमेंट फंड और बाद में एन्युटी बेनिफिट मिलता है.
हर महीने सिर्फ 500 रुपए के मिनिमम कॉन्ट्रिब्यूशन से ये अकाउंट खोला जा सकता है. फिर हर महीने आपसे जितना संभव हो आप उतना निवेश कर सकते हैं. फिनवाइज़ (Finwise) की फाउंडर प्रतिभा गिरीश के मुताबिक 2004 में ये केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए था, 2009 में इसे सभी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए खोल दिया ताकि लोग रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा करने की आदत डालें.
प्रतीभा NPS को रिटायरमेंट के लिए बेहतरीन स्कीम मानती हैं क्योंकि आप जितनी रकम चाहे, उतनी ही रकम निवेश करने का विकल्प मिलता है.
NPS की दूसरी खास बात ये है कि आपका पैसा पेंशन फंड में जाता है जो इसे निवेश करती हैं .पेंशन फंड मैनेजर आपके पैसे को इक्विटी (E), कॉर्पोरेट डेट (C) और सरकारी सिक्योरिटी (G) में निवेश करते हैं.
फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन फंड के जरिए FD के मुकाबले ज्यादा रिटर्न मिल जाता है क्योंकि यहां पर निवेश लंबी अवधी का होता है. पिछले पांच साल में पेंशन फंड ने 9-10% का रिटर्न दिया है.
प्रतिभा बताती हैं कि हर निवेशक के पास फंड में एक्टिव और ऑटो सेलेक्शन का विकल्प रहता है. एक्टिव चॉइस में आप चुनते हैं कि कितना हिस्सा इक्विटी में रहें और कितना डेट या अन्य सिक्योरिटी में. ऑटो चॉइस में उम्र के हिसाब से निवेश का एसेट तय कर दिया जाता है.
मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड – 50% इक्विटी में निवेश
कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड – 25 % तक ही इक्विटी में निवेश
एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड – 75% तक इक्विटी निवेश
पेंशन अकाउंट में इकट्ठा हुई 60 फीसदी रकम 60 वर्ष के बाद निकाल सकते हैं. बाकि 40% से एन्युटी प्लान खरीदना होगा. एन्युटी प्लान के जरिए मंथली, तिमाही या सालाना पेंशन मिलती है. रिटायरमेंट के समय NPS से निकाली जाने वाली 60 फीसदी रकम टैक्स फ्री है.
हालांकि, जो पैसे एन्युटी के तौर पर मिलेंगे उस पर इनकम स्लैब के अनुसार टैक्स लगता है. NPS के कॉन्ट्रिब्यूशन पर सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए की छूट मिलती है. और सब-सेक्शन 80CCD (1B) के तहत NPS अकाउंट में डिपॉजिट कर 50,000 रुपए की अतिरिक्त टैक्स छूट मिलती है.
Finwise की फाउंडर प्रतिभा गिरीश से पूरी बातचीत इस वीडियो में-