Rent Agreement: किसी भी व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी किराए पर देने से पहले एक दस्तावेज (Rent Agreement) तैयार करना होता है जिसे ‘किरायानामा’ यानी Rent Agreement कहते हैं. रेंट एग्रीमेंट को कुछ लोग नोटराइजड कराते हैं.
एक ऑप्शन रेंट एग्रीमेंट को सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर रजिस्टर्ज करवाने का भी है. लेकिन, इसमें खर्च आता है और इसी वजह से ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं.
यहां हम आपको बता रहे हैं कि आपके लिए कौन सा विकल्प ठीक है.
रेंट एग्रीमेंट यानी किरायानामा क्या होता है?
रेंट एग्रीमेंट (Rent Agreement) एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसके जरिए ये पता चलता है कि आपने अपनी प्रॉपर्टी किराये पर दी है.
इस रेंट एग्रीमेंट में Property का मासिक किराया, एग्रीमेंट की अवधि, किराया कब देना है, समेत दूसरी शर्तें शामिल होती हैं.
रेंट एग्रीमेंट (Rent Agreement) को आप नोटराइजड करवाते हैं तो एक पब्लिक नोटरी दोनो पक्षों को वेरिफाई करके एक रजिस्टर में एंट्री करके तारीख लिखता है.
अगर भविष्य में किसी भी तरह का विवाद होता है तो कोर्ट में आप इस नोटरी को प्रस्तुत कर सकते हैं. यह एक कानूनी कागज की तरह से काम करता है.
किस तरह का डॉक्युमेंट नोटराइज्ड करवाएं
अगर आपका रेंट एग्रीमेंट (Rent Agreement) 11 महीने का है तो उसे आप नोटरी करवा सकते हैं. ये लीगल है. लेकिन, अगर आपका लीज एग्रीमेंट 12 महीने से ज्यादा का है तो उसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है.
क्या हैं रजिस्ट्रेशन चार्ज?
कुछ लोग ज्यादा चार्जेज की वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं. लेकिन, हम दिल्ली का उदाहरण लें तो 5 साल के लीज पीरियड पर स्टैंप ड्यूटी 12 महीने के एवरेज रेंट का 2% है.
इसी तरह 5 से 10 साल के लिए 3%, 10 से 20 साल के लिए 6% है. रजिस्ट्रेशन चार्ज 1,000 रुपये है. इसके अलावा, पेस्टिंग चार्ज 100 रुपये है.
मान लीजिए आप 3 साल का लीज एग्रीमेंट (Lease Agreement) करवाते हैं. 3 साल का भाड़ा क्रमशः 18,000 रुपये, 20,000 रुपये और 30,000 रुपये है. यानी एवरेज रेंट 20,000 रुपये हुआ.
अब इसमें 12 महीने से गुणआ करते हैं तो रेंट हो जाता है 2,40,000 रुपये. इस पर स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्ज और पेस्टिंग चार्ज मिलाकर 5,900 रुपये हो जाता है. इस पर वकील की लीगल फीस अलग होगी.
क्या है फायदा
आपने उपर देखा की रजिस्ट्रेशन का खर्च इतना ज्यादा नहीं है. ऐसे में अगर आप मकान मालिक हैं और 12 महीने से ज्यादा का लीज एग्रीमेंट करवाते हैं तो उसको रजिस्टर्ड जरूर करवाएं.
अगर आप इस तरह के एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड नहीं करवाते हैं तो कोर्ट में वो एविडेंस (सबूत) के तौर पर नहीं चलेगा. अगर 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट (Rent Agreement) हो तो नोटराइज्ड चल सकता है क्योंकि वो भी कानूनी तौर पर वैध है.