UP RERA: उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा (UP RERA) ने बड़ा कदम उठाया है. यूपी रेरा ने प्रॉपर्टी की शिकायतों के लिए प्री-हियरिंग स्क्रूटिनी शुरू की है. यानी अब शिकायत दर्ज होने पर पहले शिकायतों की स्क्रूटिनी की जाएगी. अथॉरिटी के इस कदम से उत्तर प्रदेश रेरा में शिकायत दर्ज करना आसान हो जाएगा और साथ ही शिकायतों का निपटान भी तेजी से हो सकेगा.
रेरा का बड़ा कदम
कंज्यूमर को वेबसाइट पर बार-बार दस्तावेज अपलोड न करना पड़े और उनकी समस्याओं का जल्दी समाधान हो सके इसलिए रेरा ने यह कदम उठाया है. यूपी रेरा ने 02 दिसम्बर, 2023 को शिकायतों की फाइलिंग, स्क्रूटिनी, तारीखों के निर्धारण और कन्सिलिएशन को लेकर रिवाइज्ड एसओपी जारी की थी. 15 जनवरी से इसे शुरू भी कर दिया गया है.गौरतलब है कि घर खरीदार और प्रमोटर्स के शिकायत दर्ज कराने के लिए यूपी रेरा ने ई-कोर्ट सिस्टम बनाया है, जिसकी मदद से कोई भी आसानी से अपनी समस्या का निदान पा सकते हैं.
शिकायत दर्ज करने में होगी आसानी
आसान होगा. इससे शिकायतों का तेजी से और सटीक समाधान निकालने में आसानी होगी. रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कहा, ‘अब यह प्रक्रिया ज्यादा यूजर-फ्रेंडली हो गई है और शिकायतों की तेजी से लिस्टिंग और जल्द निपटान के लिए अनुकूल साबित होने वाली है. यह सुविधा यूपी रेरा पोर्टल पर सोमवार (15 जनवरी, 2024) से मौजूद है.’ अब यूपी रेरा का लीगल डिवीजन नई शिकायतों और उसके अटैचमैंट की जांच करेगा. इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि शिकायतकर्ता, प्रमोटर या रेस्पॉन्डेंट और प्रोजेक्ट का विवरण सही है. वहीं बिल्डर-खरीदार समझौते (बीबीए) या अलॉटमेंट लेटर के मुताबिक एंट्रीज के मुताबिक है.
ग्राहकों-प्रमोटरों को कैसे होगा फायदा
यूपी रेरा ने कहा कि अब सभी सूबत होने पर कमियों का निराकरण के बाद ग्राहकों को बार-बार डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना पड़ेगा.
रेरा को जल्द फैसला देने में मदद मिलेगी और ग्राहकों को जल्द न्याय मिलेगा.
रेरा दी गईं आपत्तियां शिकायतकर्ता को 7 दिन के अन्दर भेज देगा.
कंप्लेंट या शिकायतकर्ता को 15 दिन के अन्दर आपत्तियां का निस्तारण करना होगा.