उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (UP RERA) ने नियमों के पालन में खामियों को लेकर सुपरटेक, महागुन इंडिया अंसल प्रॉपर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, टी जी बी रियल्टी और न्यूटेक प्रोमोटर्स जैसे कुल 11 बिल्डर्स पर पेनाल्टी लगाई है. इनपर रेरा के सेक्शन 63 के तहत नॉन-कंप्लायंस को लेकर पेनाल्टी लगाई गई है. वहीं अंसल प्रॉपर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉकेट 4, सेक्टर O के सुशांत गोल्फ सिटी प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन खारिज कर दिया है.
अथॉरिटी ने (UP RERA) ने इन बिल्डर्स पर 1.24 करोड़ रुपये से ज्यादा की पेनाल्टी लगाई है जिसमें से 32.10 लाख रुपये की पेनाल्टी सुपरटेक पर लगाई गई है. वहीं लॉजिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर 19.57 लाख रुपये और टी जी बी रियल्टी पर 13.35 लाख रुपये की पेनाल्टी लगाई गई है. जिन बिल्डर्स पर पेनाल्टी लगाई गई है उनकी लिस्ट यहां देखें –
अथॉरिटी ने कहा है कि इन बिलडर्स को एक महीने के अंदर ये पेनाल्टी भरनी होगी. अगर 1 महीने के अंदर ये अर्थदंड नहीं भरा जाता तो भू-रास्व के बकाए के जैसे ही इसकी भी वसूली की जाएगी.
UP RERA: अथॉरिटी ने अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉकेट 4 सेक्टर O के सुशांत गोल्फ सिटी प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है. अथॉरिटी ने रेरा में रजिस्ट्रेशन के शर्तों का पालन ना करने और नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन करने की वजह से रजिस्ट्रेशन निरस्त करने का फैसला लिया है.
दरअसल अथॉरिटी ने मई 2019 में रजिस्ट्रेशन की शर्तों का उल्लंघन करने के मामले में ‘कारण बताओ’ नोटिस जारी किया था. UP RERA ने कहा है कि प्रोमोटर्स की दी सफाई के बाद उन्हें 9 शर्तों को पालन करने के लिए 4 महीनों का समय दिया गया था. इसपर भी प्रोमोटर्स की ओर से कोई कंप्लायंस ना होने पर रिपोर्ट और जवाब मांगा था. अंसल एपीआई के अक्टूबर 2020 के दिए जवाब के बाद अथॉरिटी ने अनियमित्तताओं का हवाला देते हुए प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन रद्द किया है.
UP RERA के मुताबिक प्रोजेक्ट्स की युनिट की बिक्री में अनिमित्तता पाई गई है. प्रोजेक्ट के लिए मैप प्राधिकरण से मंजूर कराए बिना ही यूनिट के लिए पैसे जमा किए गए जो खराब ट्रेडिंग प्रैक्टिस का सबूत है. अथॉरिटी ने कहा है कि पिछले साल 2011 से यानि पिछले 9 साल में इस प्रोजेक्ट पर कोई काम नहीं किया गया है. प्रोमोटर ने आवंटियों से 16.03 करोड़ रकम जुटाई थी. इस रकम को प्रोमोटर्स ने डायवर्ट कर दिया है. घर खरीदारों की शिकायतों पर अथॉरिटी द्वारा जारी किए ऑर्डर का प्रोमोटरों ने पालन नहीं किया है. साथ ही प्रोजेक्ट के QPR के लिए RERA की वेबसाइट पर जरूरी कंप्लायंस पूरी नहीं किया गया है.
अथॉरिटी ने एक्शन लेते हुए इस प्रोजेक्ट के खाते को फ्रीज कर दिया है. इस प्रोजेक्ट के लिए रजिस्ट्रेशन एक्सेस भी बंद कर दिया गया है. प्रोजेक्ट के बचे हुए काम को पूरा करने के लिए रेरा के सेक्शन 8 के तहत कमिटी बनाई है जो इसे पूरा करने पर फैसला करेगी.
UP RERA ने 59वीं बैठक में ये फैसला लिया है.