यूपी रेरा ने घर खरीदारों से की अपील, याचिका में जोड़ें ज्‍वाइंट ओनर के नाम

भविष्य की सभी शिकायतों में सह-आवंटियों को सह-शिकायतकर्ता के रूप में जोड़ना अनिवार्य : यूपी रेरा

यूपी रेरा ने घर खरीदारों से की अपील, याचिका में जोड़ें ज्‍वाइंट ओनर के नाम

उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (UP RERA) ने सोमवार को घर खरीदारों से अपनी शिकायतों में सह-आवंटियों यानी ज्‍वाइंट ओनर के नाम भी शामिल करने को कहा है. रेरा ने यह निर्णय शिकायतों के निपटारे के दौरान उठे इस मामले की अहमियत को समझते हुए लिया. इसके लिए विभाग अपने पोर्टल में जरूरी बदलाव भी कर रही है, जिसमें नए प्रावधान को शामिल किया जाएगा.

UP RERA ने शिकायतकर्ताओं के लिए भविष्य की सभी शिकायतों में सह-आवंटियों को सह-शिकायतकर्ता के रूप में जोड़ना अनिवार्य कर दिया है. इनमें वो लोग शामिल होंगे जिनके नाम बिक्री अनुबंध (BBA) और आवंटन पत्र में दर्ज हैं. चूंकि रेरा बेंच या निर्णायक अधिकारियों की अदालत में पहले से ही लंबित शिकायतों में बड़ी संख्‍या में सह-आवंटियों के नाम गायब हैं, इसलिए उसने ऐसे सभी शिकायतकर्ताओं को नाम जोड़ने के लिए प्राधिकरण के समक्ष तुरंत एक आवेदन जमा करने का निर्देश दिया है.

क्‍यों जरूरी है सह-आवंटियों का नाम जोड़ना?

घरों या दुकानों का संयुक्त आवंटन एक आम बात है, जिसमें पति और पत्नी, पिता और पुत्र, भाई और बहन और अन्य रक्त संबंधी सह-आवंटित होते हैं. ऐसे मामले भी हैं जहां रक्त संबंध के अलावा कोई अन्य व्यक्ति सह-आवंटित होता है. भागीदार के रूप में कभी-कभी दो से अधिक व्यक्ति भी ज्‍वाइंट ओनर होते हैं. जरूरी नहीं कि उनके हित हमेशा एक साथ हो. कई बार सह-मालिकों के बीच कभी-कभी विवाद उत्पन्न हो जाते हैं. ऐसे में रेरा में दर्ज शिकायत में सह-आवंटियों का नाम होना जरूरी है.

सभी आवंटियों के हितों की रक्षा

यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने कहा कि यूपी रेरा ने अपने पोर्टल पर एक उपयुक्त सुविधा बनाई है जहां एक शिकायतकर्ता अपने डैशबोर्ड का उपयोग करके इस तरह का आवेदन ऑनलाइन दर्ज कर सकता है. यह पहल इकाई के सभी आवंटियों के हितों की रक्षा करेगी. नए निर्देश के तहत चाहे शिकायत फैसले को लेकर हो या आदेश में सुधार के लिए या मुआवजे के लिए आवेदन दाखिल करने में सह-आवंटियों के नाम जरूरी हैं.

Published - March 19, 2024, 11:27 IST