दिल्ली की कई अवैध कॉलोनियों (Unauthorised Colonies) में रहने वालों के लिए सरकार बड़ी सौगात लाई है. राज्यसभा में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के राज्यक्षेत्र विधि, दूसरा (संशोधन) बिल, 2021 (National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second (Amendment) Bill, 2021) पास हो गया है. इसके तहत दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा जिससे 1.35 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचेगा. ये बिल कानून बनने के बाद राजधानी दिल्ली के राज्यक्षेत्र विधि, दूसरा (संशोधन) अध्यादेश, 2020 की जगह लेगा.
आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बिल पर चर्चा के दौरान कहा कि 1947 से लेकर 2011 तक दिल्ली की आबादी 8 लाख से बढ़कर 1.6 करोड़ हो गई है. इस तेजी की ग्रोथ से डिमांड और सप्लाई में बड़ा अंतर आया है. हालांकि सरकार ने 3 स्कीमों के तहत दिल्ली के शहरीकरण की जरूरतों पर काम किया है.
दिल्ली आवास अधिकार योजना के तहत प्रधानमंत्री अनिधिकृत कॉलोनी (Pradhan Mantri Unauthorised Colonies) के जरिए 50 लाख लोगों का फायदा होगा.वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ‘जहां झुग्गी, वहां मकान’ के अंतर्गत 10 लाख को फायदा होगा. तीसरी स्कीम जो लैंड पूलिंग से जुड़ी है उससे 75 लाख लोग फायदे में रहंगे. ये स्कीम अलग-अलग चरण में अमल में लाई जा रही है.
हरदीप सिंह पुरी ने जानकारी दी कि 2019 में प्रधानमंत्री उदय (PM-UDAY) स्कीम लागू होने के बाद से अब तक 3.82 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और 4,035 घरों के लिए आधिकारिक स्लिप, डीड जारी कर दी गई है.
उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.11 करोड़ घरों को फायदा मिला है और अगले कुछ दिनों में और कई घरों को सैंक्शन मिल जाएगा.
अध्यादेश के जरिए राजधानी दिल्ली के राज्यक्षेत्र विधि, 2011 में संशोधन किया गया और दिसंबर 2020 तक की वैधता को आगे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2023 तक डेडलाइन की गई है. 2011 वाले एक्ट के तहत सिर्फ उन्हीं अनाधिकृत कॉलोनियों (Unauthorised Colonies) को नियमित करने की मंजूरी थी जो 31 मार्च 2002 तक मौजूद थई और जिनमें 1 जून 2014 तक कंस्ट्रक्शन किया गया था.