PMAY: कहीं इन कारणों से तो नहीं अटकी सब्सिडी, अभी देखकर दूर करें गलतियां

PMAY: योजना के तहत छूट पाने के लिए अनिवार्य है कि वह पहली बार घर खरीद रहा हो. मतलब, उसके नाम पर पहले से कोई घर नहीं हो

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image: pixabay, होम लोन को कितनी बार पुनर्वित्त कराया जा सकता है, इसका कोई तय नियम या कानूनी सीमा नहीं है.

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PMAY: कौन नहीं चाहता कि उसका खुद का आशियाना हो, लेकिन इसे पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती. इसी को ध्‍यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा पीएम आवास योजना (PMAY) लांच की है. जिससे कमजोर तबके का सपना साकार हो सके.

इसमें सरकार पहली बार मकान खरीदने वालों को 2.67 लाख रुपये की सब्सिडी देती है. बावजूद बहुत से लोग योजना के लाभार्थी होने की शर्तें पूरा करने के बाद भी इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं. इसके कुछ निम्‍न कारण हो सकते हैं.

इन कारणों से अक्‍सर अटकती है सब्सिडी

-फॉर्म भरते समय गलतियां भी सब्सिडी पाने में देरी का एक और कारण हो सकता है.
-योजना के तहत छूट पाने के लिए अनिवार्य है कि वह पहली बार घर खरीद रहा हो. मतलब, उसके नाम पर पहले से कोई घर नहीं हो.
-योजना के तहत छूट का लाभ लेने के लिए आय की सीमा तीन लाख, छह लाख और 12 लाख रुपये तय की गई है. अगर कोई व्यक्ति की आय और घर की श्रेणी में अंतर पाया जाता है, तो उसकी सब्सिडी रुक जाती है.
-योजना में छूट पाने के लिए जरूरी है कि प्रॉपर्टी में महिला सह मालिक और सह-उधारकर्ता हो. इसके नहीं होने से सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा.

योजना में ऐसे करें आवेदन

सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से प्रधानमंत्री आवास योजना की एप को डाउनलोड करें. इसके बाद अपने मोबाइल नंबर की सहायता से इसमें रजिस्‍टर करें. यह ऐप आपके मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड भेजेगा. ओटीपी से लॉगिन करने के बाद आवश्यक जानकारियां भरें.

ऐसे देखें लिस्‍ट में अपना नाम

इसे चेक करने के लिए पीएमएवाई ग्रामीण के लाभार्थियों की सूची में अपना नाम पता कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले पीएमएवाई की वेबसाइट https://pmaymis.gov.in/ पर जाना होगा.

यहां ऊपर के टैब में सर्च बेनिफिशियरी टैब पर जाएं. यहां आपको सर्च बाय नेम दिख जायेगा. इस पर क्लिक करें. इसके बाद यह पेज खुलेगा. इसमें अपना नाम लिखें. इसके बाद आपके सामने जो पेज खुलेगा उसमें इस नाम के सभी लोगों की सूची दिखेगी.

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ये होते हैं पात्र

-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग– 3 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार.
-निम्न आय वर्ग– 3 लाख से 6 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार.
-मध्यम आय वर्ग I – 6 लाख से 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार.
-मध्यम आय वर्ग II – 6 लाख से 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार.
-महिलाएं जो EWS और LIG कैटेगरी से संबंधित हैं.
-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC).

Published - June 12, 2021, 12:02 IST