दिल्ली में सस्ता घर! सर्किल रेट में कटौती से बटुए पर कितना बोझ हुआ कम? समझें कैलकुलेशन

दिल्ली में A से लेकर H तक की 8 कटैगरी हैं, जिसमें ए कैटगरी सबसे महंगी है. ए का रेट 7.74 लाख पर स्कैवेयर मीटर है और एच सबसे कम जिसका रेट 23,280 रुपए पर स्कैवेयर मीटर है.

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Delhi Circle rate: कोरोना संकट ने घर खरीदारों को प्रॉपर्टी बाजार से दूर रखा. बिल्डरों ने प्रॉपर्टी की कीमतों को न बढ़ाया न कम किया. लेकिन, सेकेंडरी मार्केट में प्रॉपर्टी बाजार की कीमतों में गिरावट आई और सर्किल रेट अपनी जगह पर टिके रहे. अब दिल्ली सरकार ने 30 सितंबर 2021 तक के लिए सर्किल रेट को 20 परसेंट से कम करने का फैसला लिया है. इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने अगस्त 2020 से मार्च 2021 तक स्टैंप ड्यूटी को 6% से 3% और 5% से 2% किया है. इसका परिणाम ये रहा कि कोरोना महामारी के दौरान भी प्रॉपर्टी की बिक्री और सरकार के राजस्व में कमी नहीं आई. बिल्डरों ने भी सरकार की छूट के अलावा खुद भी और डिस्काउंट दिया.

दिल्ली में A से लेकर H तक की 8 कटैगरी हैं, जिसमें ए कैटगरी सबसे महंगी है. ए का रेट 7.74 लाख पर स्कैवेयर मीटर है और एच सबसे कम जिसका रेट 23,280 रुपए पर स्कैवेयर मीटर है. इससे पहले नवंबर 2020 में वित्त मंत्रालय ने सर्किल रेट और बिक्री की कीमत में 20% के अंतर होने पर टैक्स की देनदारी को रिलैक्स किया था.

NAREDCO के चेयरमैन राजीव तलवार मानते हैं कि अब दिल्ली सरकार की 20% की सर्किल रेट (Delhi Circle rate) में रियायत अच्छा कदम है. मार्केट रेट और सर्किल रेट में अब थोड़ा बैलेंस बनेगा. दिल्ली जैसे बाजार में तैयार घर ज्यादा बिकते हैं लेकिन सर्किल रेट औऱ बिक्री की कीमत के बीच बहुता बड़ा गैप आ रहा था. केंद्र सरकार ने जो छूट दी और अब राज्य सरकार की सर्किल रेट की छूट मिलकर दिल्ली में घर बेचने और खरीदने वालों को करीब 30 से 35 परसेंट की राहत दे पाएगी.

आपके बटुए पर कैसे पड़ेगा असर?
टैक्स एक्सपर्ट गौरी चढ्ढा के मुताबिक “सर्किल रेट के कम होने पर नए खरीदारों को स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन में फायदा मिलेगा तो वहीं घर बेचनेवालों को कैपिटल गेन में राहत मिलेगी.” अगर सर्किल रेट 70 लाख रुपए है और यही हम सेल प्राइज भी मान लें तो 5% के स्टैंप ड्यूटी के हिसाब से रजिस्ट्रेशन की कीमत 3.5 लाख बनती है. वहीं, जब सर्किल रेट 20 परसेंट नीचे आएगा तो 70 लाख वाली प्रॉपर्टी बैठेगी 56 लाख की और इसपर 5 परसेंट की दर से स्टैंप ड्यूटी लगेगी तो 2.8 लाख का रजिस्ट्रेशन होगा.

ध्यान रहे ये छूट अभी केवल 30 सितंबर 2021 तक ही मिलने का ऐलान हुआ है. इस कदम के बाद अब नज़र रहेगी कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार भी क्या इस तरह की रियायत देगी ताकि गुरुग्राम, नोएडा और गाज़ियाबाद के बाजार में भी कीमतों में राहत मिले.

Published - February 6, 2021, 03:24 IST