दिल्ली में अपना दूसरा आशियाना ढूंढ रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है. दरअसल, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नियमों में बदलाव किया है जिसके बाद अब वो लोग भी DDA फ्लैट्स के लिए अप्लाई कर सकेंगे, जिनके पास पहले से ही दिल्ली में अपना घर, प्लॉट या फ्लैट्स हैं. दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना की अध्यक्षता में 29 अगस्त को हुई डीडीए की बोर्ड मीटिंग में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. DDA फ्लैट की कम बिक्री होने की वजह से नियमों मे बदलाव किया गया है.
वर्तमान में DDA की हाउसिंग स्कीम के तहत वे लोग या परिवार फ्लैट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे जिनके पास देश की राजधानी में पहले से ही अपना घर या जमीन हैं. हालांकि, पिछले कुछ सालों में फ्लैटों की कम बिक्री होने की वजह से दिल्ली विकास प्राधिकरण को अपने मौजूदा नियमों में बदलाव करना पड़ा है. नए प्रस्ताव में दिल्ली में अपना घर, प्लॉट, फ्लैट्स की शर्तों को हटाया गया है. डीडीए की बैठक में मंजूरी के बाद इस प्रस्ताव को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय को भेजा जाएगा.
इससे पहले पिछले साल भी एक संशोधन किया गया था. इस संशोधन में ऐसे लोगों को DDA फ्लैट्स के लिए अप्लाई करने का मौका दिया गया था जिनके पास दिल्ली में 67 वर्ग मीटर या इससे छोटे घर हैं. अब किसी भी साइज का और कितना भी बड़ा घर होने के बावजूद दिल्ली के लोग इन फ्लैट्स के लिए अप्लाई कर सकेंगे. DDA के कई प्रोजेक्ट्स में अभी भी बहुत से फ्लैट्स बिना बिके पड़े हैं. ऐसे में बिक्री को प्रोत्साहन देने के लिए यह बदलाव किए गए हैं.