गारंटीड रिटर्न तलाशने वाले रूढ़िवादी निवेशकों के लिए पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) बचत के सबसे बढ़िया तरीकों में से एक है. मूलधन, ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट पूरी तरह से टैक्स फ्री होने के साथ ही इस पर 7.1% ब्याज भी मिलता है.
नियमानुसार, पीपीएफ (PPF) की मैच्योरिटी पीरियड 15 साल की होती है, अगर आपका पीपीएफ खाता मैच्योर होने के करीब है और आपको किसी मजबूरी के तहत पैसे निकालने हैं तो आप क्या करेंगे? इसके लिए यहां कुछ दिशानिर्देश हैं.
ये है प्रक्रिया
15वें साल के अंत में, आप अपना PPF खाता बंद कर सकते हैं और अपनी पूरी जमा राशि निकाल सकते हैं.
अपना PPF खाता बंद करने के लिए, फॉर्म C भरें और इसे डाकघर या बैंक में जमा करें. 15वें वर्ष के बाद आप कोई नया योगदान किए बिना भी फंड में पैसा देना बंद कर सकते हैं.
जब तक आप इस खाते को बंद नहीं कराएंगे तब तक इस पर ब्याज मिलता रहेगा. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, आपको एक बार निकासी की अनुमति दी जाएगी. यह निकासी ग्रॉस अमाउंट की अधिकतम 60% तक हो सकती है.
यदि आप योगदान जारी रखना चाहते हैं, तो आप 5 साल या उससे अधिक के विस्तार का विकल्प चुन सकते हैं. आपके पास 15 साल की मैच्योरिटी अवधि के बाद योगदान के साथ या बिना खाता खुला रखने का विकल्प है. वहीं, ब्याज दर जारी रहेगी, जिससे वार्षिक योगदान पर कर लाभ होगा.
PPF खाते से पूरी राशि नहीं निकाल पाएंगे
केवल कुछ शर्तों के तहत आप खाता खोलने के 5 साल बाद अपना PPF खाता बंद कर सकते हैं. लेकिन, आप अपने PPF खाते से पूरी राशि नहीं निकाल पाएंगे. निकासी की अधिकतम राशि, चौथे वित्तीय वर्ष के अंत में शेष राशि का 50% या पिछले वर्ष के अंत में शेष राशि का 50% में जो भी कम हो, होगी.
PPF खाते से आंशिक राशि निकालने के लिए आपको फॉर्म सी भरना होगा और अपनी संबंधित बैंक शाखा या डाकघर में जमा करना होगा.