कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारियों के भविष्य निधि कोष के यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को आधार नंबर (Aadhaar number) के साथ सत्यापित करते हुए प्रोविडेंट फंड (PF) रिटर्न दाखिल करने के आदेश पर अमल को 1 सितंबर 2021 तक के लिए टाल दिया है. इससे नियोक्ताओं को उनके कर्मचारियों के आधार नंबर को उनके पीएफ खातों अथवा UAN नंबर के साथ जोड़ने के लिये अधिक समय मिल जायेगा. इससे पहले ईपीएफओ ने इस काम के लिये 1 जून 2021 की समयसीमा रखी थी.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा जारी कार्यालय आदेश के मुताबिक आधार सत्यापित यूएएन के साथ इलेक्ट्रॉनिक चालान यानी पीएफ रिटर्न की रिसीट (ECR) दाखिल करने पर अमल की समयसीमा को बढ़ाकर 1 सितंबर 2021 कर दिया गया है. ईपीएफओ ने इस संबंध में श्रम मंत्रालय की एक अधिसूचना जारी होने के बाद आधार नंबर को जोड़ने अनिवार्य करने का फैसला किया.
अगर आपका आधार UAN से लिंक नहीं है तो आपको कई और भी नुकसान होगा. इसके तहत आपको अडवांस की सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा साथ ही इंश्योरेंस का भी लाभ लेने से वंचित रह जाएंगे. सरकार ने KYC के तहत आधार और पैन को आपके बैंक अकाउंट, पीपीएफ अकाउंट और ईपीएफ अकाउंट के साथ लिंक करना जरूरी कर दिया है.
– आधार से ईपीएफ अकाउंट जोड़ने के लिए ईपीएफओ के आधिकारिक पोर्टल – epfindia.gov.in पर लॉग इन करें. – यहां ‘ऑनलाइन सेवा’ विकल्प पर क्लिक करें और उसके बाद ‘ई-केवाईसी पोर्टल’ और ‘यूएएन आधार को लिंक करें’ पर क्लिक करें. – इसके बाद अपना यूएएन नंबर और पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें. – ऐसा करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा. – अब ओटीपी और अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें और ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करें. – इसके बाद ‘ओटीपी वेरिफाई’ विकल्प पर क्लिक करे और अपने आधार विवरण के सत्यापन के लिए अपने आधार नंबर से जुड़े मेल के अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी बनाएं. – ऐसा करते ही ईपीएफओ आपके आधार-ईपीएफ लिंकिंग के प्रमाणीकरण के लिए आपके नियोक्ताओं से संपर्क करेगा. एक बार जब रिक्रूटर आपके आधार सीडिंग को ईपीएफ खाते से प्रमाणित कर देता है, तो आपका ईपीएफ खाता आपके आधार नंबर से जुड़ जाएगा.
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