पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) लॉन्ग टर्म निवेश का एक अच्छा ऑप्शन है. इसमें टैक्स छूट के साथ कई फायदे मिलते हैं. PPF Account को किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुलवाया जा सकता है. PPF अकाउंट को आप घर बैठे भी खुलवा सकते हैं. पीपीएफ अकाउंट ऑनलाइन भी आसानी से खोला जा सकता है. कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन पीपीएफ अकाउंट सिर्फ बैंक में खोल सकता है. पोस्ट ऑफिस के लिए ऑनलाइन पीपीएफ अकाउंट नहीं खोला जा सकता. आइए जानते हैं कि ऑनलाइन पीपीएफ अकाउंट को कैसे खोल सकते हैं.
कैसे ऑनलाइन खोलें अकाउंट?
ऑनलाइन PPF Account खोलने के लिए सबसे पहले अपने बैंक की नेट बैंकिंग लॉगइन करें. पेज के टॉप पर दिए गए टैब्स में आपको नया PPF Account खोलने का ऑप्शन दिखाई देगा. उदाहरण के लिए HDFC बैंक में आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) के बैनर पर क्लिक करना है. इसमें खुद के लिए या किसी माइनर के नाम पर अकाउंट खोलना का ऑप्शन मिलेगा. इसके बाद जिस व्यक्ति को आप नॉमिनेट कर रहे हैं, उसकी डिटेल्स, बैंक डिटेल्स भरें. अपना परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) नंबर एंटर करें. इस बात का ध्यान रखें कि भरी गईं डिटेल्स बिल्कुल सही हों. एक बार डिटेल्स को भरने के बाद आप जितनी राशि अकाउंट में भर रहे हैं, उस राशि को भी डालें.
कुछ बैंको में पैसों को किस्तों या एक साथ डिपॉजिट करने के लिए व्यवस्था होगी. फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा गया OTP या ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालें. इसके होने के बाद आपका PPF अकाउंट खुलेगा. भविष्य के लिए अपना PPF अकाउंट नंबर नोट कर लें. हालांकि, कुछ बैंकों में आपका डिटेल्स का प्रिंट आउट रेफरेंस नंबर के साथ लेकर बैंक में जमा करना होगा. इसके साथ ही KYC डिटेल्स भी देनी होंगी.
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ऑनलाइन PPF अकाउंट खोलने के लिए जरूरी चीजें
ऑनलाइन PPF अकाउंट खोलने के लिए कुछ चीजें जरूरी है. इसके लिए व्यक्ति का बैंक में सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए. नेटबैंकिंग की सुविधा एक्टिवेट होनी जरूरी है. आपके सेविंग्स अकाउंट के साथ आधार नंबर लिंक होना चाहिए. व्यक्ति के मोबाइल नंबर का आधार के साथ लिंक होना भी जरूरी है.
PPF अकाउंट के फीचर्स
– किसी व्यक्ति को अपने PPF खाते में कम से कम 500 रुपए जमा करने होते हैं.
– 1 साल में एक व्यक्ति अधिकतम में 1.5 लाख रुपए ही जमा कर सकता है.
– इसका मैच्योरिटी पीरियड 15 साल का है.
– PPF खाते में रकम आप एक बार में या किस्तों में जमा कर सकते हैं.
– हर बार अलग-अलग राशि भी जमा कर सकते हैं, लेकिन 1 साल में कुल किस्त 12 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
– PPF खाते में जमा राशि का इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C में डिडक्शन क्लेम की जा सकती है.
– PPF में किए गए निवेश पर मिलने वाला ब्याज पूरी तरह टैक्स फ्री है.
– PPF जमा राशि पर वेल्थ टेक्स भी नहीं देना होता है.
– कुछ नियमों और शर्तों के अधीन, एक व्यक्ति PPF जमा पर कर्ज ले सकता है.
– 3 साल के 6 साल के बीच कर्ज लिया जा सकता है.