EPFO- प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) का पैसे नौकरीपेशा लोगों के लिए बहुत मायने रखता है. यह सिर्फ बचत नहीं, बल्कि रिटायरमेंट के लिए मिलने वाला एक बड़ा फंड है. PF से जुड़े तमाम ऐसे फायदे हैं जिनकी जानकारी शायद नौकरीपेशा लोगों को कम ही होती है. इन फायदों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि PF पर ये फायदे बिल्कुल मुफ्त में मिलते हैं. आइये जानते हैं कौन से हैं ये फायदे…
PF पर फ्री इंश्योरेंस PF खाता खुलते ही आपको बाई डिफॉल्ट इंश्योरेंस भी मिलता है. EDLI योजना के तहत आपके PF अकाउंट पर 7 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलता है. यह योजना है Employees Deposit Linked Insurance (EDLI).
UAN का फायदा आधार से लिंक अपने UAN नंबर के जरिए आप अपने सभी PF खातों को लिंक कर सकते हैं. नौकरी बदलने पर पीएफ का पैसा ट्रांसफर करना अब पहले की तुलना में काफी आसान हो गया है.
आसानी से निकलेगा पैसा PF से पैसा निकालना भी अब पहले की तुलना में काफी आसान हो गया है. खास परिस्थितियों में आप आसानी से तय सीमा तक रकम निकाल सकते हैं. मकान खरीदने, बनाने, मकान की रीपेमेंट, बीमारी, उच्च शिक्षा, शादी आदि के लिए पैसे की जरूरत होती है. ऐसी जरूरतों के लिए आप अपनी जमा राशि की 90 फीसदी तक रकम निकाल सकते हैं.
निष्क्रिय खातों पर ब्याज अकाउंट होल्डर्स को निष्क्रिय पड़े खातों पर भी ब्याज मिलता है. मतलब अगर आपका पीएफ खाता 3 साल से ज्यादा वक्त तक निष्क्रिय है तो भी आपको ब्याज मिलता रहेगा. 2016 में EPFO ने अपने पुराने फैसले को बदल दिया था. इससे पहले निष्क्रिय रहने पर PF के पैसे पर ब्याज मिलना बंद हो जाता था. फाइनेंशियल एक्सपर्ट का मानना है कि भले ही आपको निष्क्रिय खातों पर भी ब्याज मिल रहा है, लेकिन इन्हें सक्रिय खाते में ट्रांसफर करना चाहिए या निकाल लेना चाहिए. मौजूदा नियमों के मुताबिक, 5 साल से ज्यादा समय तक खाता लगातार निष्क्रिय रहने पर पैसे निकालने पर टैक्स देना होगा.
ऑटो ट्रांसफर की सुविधा नई नौकरी ज्वाइन करने पर EPF के पैसे को क्लेम करने के लिए अलग से फॉर्म-13 भरने की अब जरूरत नहीं रह गई है. EPFO ने एक नया फॉर्म 11 पेश किया है, जो फॉर्म 13 की जगह पर यूज होता है. यह ऑटो ट्रांसफर के सभी मामलों में इस्तेमाल होता है.
पेंशन का भी फायदा ट्रस्ट ने EPFO योजनाओं के तहत कवरेज के लिए कर्मचारी संख्या सीमा को मौजूदा 20 से घटाकर 10 करने का भी फैसला किया है. इससे EPFO अंशधारकों की संख्या 9 करोड़ तक हो जाएगी. EPF एक्ट के तहत कर्मचारी की बेसिक सैलरी+DA का 12 फीसदी पीएफ अकाउंट में जाता है. वहीं, कंपनी भी कर्मचारी की सैलरी प्लस डीए का 12 फीसदी कंट्रीब्यूट करती है. कंपनी के 12 फीसदी कंट्रीब्यूशन में से 3.67 फीसदी कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में जाता और बाकी 8.33 फीसदी कर्मचारी पेंशन स्कीम में जाता है.
पैसा लौटाएगी सरकार आपको शायद पता नहीं हो, सरकार के पास इस समय लगभग 43,000 करोड़ रुपए से ज्यादा अनक्लेम्ड पीएफ मनी हैं. पहले केंद्र सरकार द्वारा इस रकम का उपयोग सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की फंडिंग के लिए करने करने की चर्चा थी, लेकिन विरोध होने पर अब ब्याज के साथ यह रकम उन लोगों को लौटाई जाएगी, जो इसके असली हकदार हैं. ऐसे में अगर आपकी भी कोई पुरानी रकम EPFO के पास अनक्लेम्ड पड़ी हो तो अब आपको ब्याज के साथ यह रकम मिलेगी, लेकिन इसके लिए आपको भी थोड़ा चुस्त होना पड़ेगा.
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