बैंक अकाउंट हो या फिर प्रोविडेंट फंड अकाउंट (EPF account), हर जगह KYC जरूरी है. अगर कहीं भी आपका KYC अधूरा है तो आपका अकाउंट कभी भी बंद हो सकता है. खासकर एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड के मामले में KYC के बिना पैसा निकालना संभव नहीं है. इसलिए जरूरी है कि आप भी अपना EPF Account KYC पूरा करा लें. EPFO में अब तक कुल 66 फीसदी लोगों ने अपना KYC अपडेट कराया है. अगर आपने भी अभी तक अपने EPF Account KYC अपेडट नहीं किया है तो यह बेहद जरूरी है. इसके बिना PF विड्रॉल क्लेम अटक सकता है.
EPFO ने सभी कंपनियों और संस्थानों को EPF खाताधारकों के UAN में 100 फीसदी KYC करने का निर्देश दिया है. EPFO के मुताबिक, EPF Account KYC होना जरूरी है. साल 2014 में EPFO ने प्रोविडेंट फंड से जुड़ी सर्विस में तेजी लाने के लिए 12 अंकों वाला यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) जारी किया था. अब सभी खातों को UAN से जोड़ा जाता है. इससे भविष्य में कोई भी प्रोविडेंट फंड से संबंधित जानकारी ली जा सकती है. साथ ही पूरी सर्विस हिस्ट्री इससे जोड़ दी जाती है.
कौन से डॉक्युमेंट्स हैं जरूरी EPF Account KYC के लिए आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, पैन और मोबाइल नंबर अपडेट होना जरूरी है. KYC अपडेट का फायदा यह है कि इससे अपने खाते की पूरी जानकारी आपको अपने मोबाइल नंबर पर घर बैठे मिल सकती है. इसके होने से कोई भी क्लेम नहीं फंसता है.
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KYC कराने के क्या हैं फायदे? – जिन खातों में KYC डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया पूरी हुई रहती है उन्हें कभी भी पैसे ट्रांसफर या निकासी में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है – अगर आपके EPF अकाउंट में बैंक खाते की जानकारी अपडेटेड नहीं होती है तो क्लेम रिक्वेस्ट रिजेक्ट भी हो सकती है. – अगर आपने KYC डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करा रखे हैं तो EPF सदस्य को कोई SMS अलर्ट आपको नहीं मिलेगा. – EPFO UAN पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाकर आप अपना KYC अपडेट कर सकते हैं.
घर बैठे कैसे कराएं KYC EPF Account KYC कराने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. बल्कि, UAN पोर्टल से ही इसे किया जा सकता है. सबसे पहले अपने पोर्टल पर जाएं और यहां KYC का ऑप्शन क्लिक करें. अब आपके सामने जो विंडो खुली है, उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे. यहां पैन, आधार, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट वाले सेक्शन पर एक-एक करके क्लिक करें. अपनी जानकारी भर दें और सब्मिट कर दें. अब आपका पैन और आधार इसमें जुड़ तो जाएगा. लेकिन, इसे वेरिफाई कराने के लिए आपको अपने एम्प्लॉयर से कहना होगा. एम्प्लॉयर के वेरिफाई करते ही आप ऑनलाइन सुविधा का लाभ ले सकेंगे.
3 दिन में निकल जाएगा पैसा ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट का फायदा यह है कि अगर आप अपना PF निकालना चाहते हैं और आपका EPF Account KYC अपडेट है तो महज 3 दिन में EPFO आपके क्लेम को प्रोसेस कर देगा. इसके बाद EPF का पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा.
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