अगर आप हवाई सफर करते हैं तो ये खबर आपके काम की है. फ्लाइट की कमान उसके पायलट के पास होती है , ऐसे में पायलट की एक गलती यात्रियों पर भारी पड़ सकती है. सिविल एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए (DGCA) ने अपनी एक ताजा रिपोर्ट में कहा है कि शराब पीकर ऑन ड्यूटी (Drunk pilots on duty) आने वाले पायलट्स की संख्या तेजी से बढ़ी है. इस रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल के शुरुआती छह महीने में पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में इस तरह के मामलों में 136 फीसदी की बड़ी बढ़ोतरी देखी गई है.
136% की जोरदार तेजी डीजीसीए की रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2022 के पहले छह महीनों में डीजीसीए ने टेस्ट में सिर्फ 54 केबिन क्रू मेंबर और 14 पायलट को ऑन ड्यूटी नशे में पाया था, लेकिन इस साल यानी 2023 में इसी अवधी में इन आकड़ों में बड़ी तेजी आ गई है. बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर के मुताबिक, इस साल इस छह महीने के दौरान 54 पायलट और 97 केबिन क्रू मेंबर्स को ड्रिंक टेस्ट यानी ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया. यानी ये लोग नशे में थे. इस रिपोर्ट के अनुसार, सालाना आधार पर 79.6 फीसद क्रू मेंबर इस टेस्ट में फेल रहे हैं. दूसरी तरफ नशा करके ऑन ड्यूटी आने वाले पायलट्स की संख्या में भी सालाना आधार पर 135.7 फीसद की बड़ी बढ़ोतरी हुई है.
ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट जरूरी डीजीसीए (DGCA) के नियम के अनुसार किसी भी उड़ान के डिपार्चर से पहले उसके पायलट और केबिन क्रू मेंबर्स को ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट देना पड़ता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि ये लोग नशे में नहीं हैं. इतना ही नहीं, जब कोई उड़ान विदेश से भारत आती है तो उसके भी पायलट और केबिन क्रू (Drunk cabin crew) को ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट देना पड़ता है. अगर इस टेस्ट में किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उन्हें 24 घंटों के भीतर डीजीसीए को जवाब देना होता है. यह टेस्ट एयरलाइन के डॉक्टर करते हैं.
डीजीसीए करता है कड़ी कार्रवाई डीजीसीए इस तरह के केस में कड़ी कार्रवाई करता है. डीजीसीए के नियम के अनुसार, अगर पहली बार कोई पायलट या केबिन क्रू मेंबर ऑन ड्यूटी (Drunk pilots on duty) ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट में पॉजिटिव पाया जाता है तो उसका लाइसेंस 3 महीने के लिए रद्द कर दिया जाता है. अगर ये पायलट दूसरी बार टेस्ट में पॉजिटिव पाया जाता है तो उसका लाइसेंस तीन साल के लिए रद्द कर दिया जाता है. और अगर कोई पायलट तीसरी बार भी पॉजिटिव पाया जाता है, तब उसका लाइसेंस स्थायी तौर पर वापस ले लिए जाता है. यानी वह वापस अपने काम पर कभी नहीं जा सकता है.
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