शेयर ब्रोकर अब नहीं कर पाएंगे निवेश के पैसे का घपला

कारोबार के लिए ग्राहक के बैंक खाते में ही राशि ब्‍लॉक करने की मिलेगी सुविधा

शेयर ब्रोकर अब नहीं कर पाएंगे निवेश के पैसे का घपला

निवेशकों के पैसे का दुरुपयोग रोकने के लिए बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने बड़ा कदम उठाया है. अब सेबी शेयर बाजार में एप्लीकेशन सपोर्टेड ब्लॉक्ड अमाउंट (ASBA ) जैसी व्यवस्था लागू करने जा रही है. इस नई व्यवस्था के तहत ट्रेडर के खाते में पैसे ट्रांसफर नहीं किया जाएगा. बल्कि निवेश को राशि को निवेशक के खाते में ही ब्लॉक रखा जाएगा. इस कदम से निवेशकों की पूंजी सुरक्षित रहेगी और वह डिफॉल्ट से बच सकेगी. अभी तक यह व्यवस्था आईपीओ में निवेश के लिए थी.

सेबी की ओर से सोमवार के अनुसार धनराशि ग्राहक के बैंक खाते में रहेगी, लेकिन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन (सीसी) की तरफ से ब्लॉक जारी होने या डेबिट होने तक सीसी के पक्ष में ब्लॉक रहेगी. यूपीआई ब्लॉक नाम की यह सुविधा एक बार या कई बार डेबिट वाले ब्लॉक के लिए आरबीआई (RBI) की मंजूरी वाले UPI मैन्डेट सर्विस की इंटीग्रेशन के जरिए दी जाएगी. यह नई फैसलिटी जनवरी 2024 से लागू हो जाएगी.

क्या है UPI ब्लॉक फैसिलिटी?
यूपीआई (UPI) ब्लॉक होने के बाद कोलेटरल माना जा सकता है और सेटलमेंट प्रोसेस के लिए भी ये उपलब्ध होगा. निवेश की पूरी राशि ब्लॉक होने के बाद भी इसे कई बार डेबिट किया जा सकता है. हालांकि, यह उनके खाते में पड़ी राशि पर निर्भर करेगा. इस सुविधा को एक बार या कई बार डेबिट वाले ब्लॉक के लिए आरबीआई की मंजूरी वाले यूपीआई मैन्डेट सर्विस की इंटीग्रेशन के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा.

इस प्रक्रिया को पहले इक्विटी कैश सेगमेंट में शुरू किया जाएगा. बाद में क्लियरिंग कॉरपोरेशन इसे दूसरे सेगमेंट्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

Published - June 27, 2023, 07:56 IST