RBI: क्रेडिट ब्यूरो 30 दिनों में करें शिकायत का समाधान, वरना देना पड़ेगा मोटा जुर्माना

आरबीआई ने सीआई और सीआईसी को छह महीने के भीतर क्रेडिट जानकारी अपडेशन और सुधार के लिए मुआवजा ढांचा पेश करने का भी निर्देश दिया

RBI: क्रेडिट ब्यूरो 30 दिनों में करें शिकायत का समाधान, वरना देना पड़ेगा मोटा जुर्माना

बैंकों की तरफ से हर तरीके से पूंजी जुटाने के प्रयास हो रहे हैं. (Photo Credit: TV9 Bharatvarsh)

बैंकों की तरफ से हर तरीके से पूंजी जुटाने के प्रयास हो रहे हैं. (Photo Credit: TV9 Bharatvarsh)

RBI: भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्जदाताओं, वित्तीय संस्थाओं और क्रेडिट ब्यूरो के लिए नया निर्देश दिया है. आरबीआई ने इनसे कहा है कि उन्हें ग्राहकों की शिकायत को 30 दिनों के भीतर ही सुलझाना होगा. अगर ये संस्था ऐसा नहीं करते हैं तो इन्हें 100 रुपये प्रति दिन के हिसाब से ग्राहकों को जुर्माना देना होगा. इसके साथ ही, आरबीआई ने क्रेडिट संस्थानों (सीआई) और क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को छह महीने के भीतर क्रेडिट जानकारी अपडेशन और सुधार के लिए मुआवजा ढांचा पेश करने का भी निर्देश दिया है.

केंद्रीय बैंक ने अपने निर्देश में कहा है कि सीआई ने अगर 21 कैलेंडर दिनों के भीतर सीआईसी को अपडेट क्रेडिट जानकारी दे भी दी है तब भी उसे 30 दिनों के भीतर शिकायत का सामाधान करना अनिवार्य होगा. और ऐसा न कर पाने की स्थिति में उसे ग्राहकों को 100 रुपए प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना देना पड़ेगा.

आरबीआई को मिल रही थी शिकायत

दरअसल, पिछले कुछ समय से भारतीय रिजर्व बैंक को लगातार सीआईसी की ओर से कर्ज लेने वालों का स्टेटस अपडेट नहीं करने की शिकायतें मिल रही थी. इसके बाद आरबीआई ने इन संस्थानों से मुआवजा का ढांचा तैयार करने का निर्देश दिया है. ग्राहकों ने केंद्रीय बैंक से शिकायत की थी डिफॉल्ट की स्थिति सुधारने के बाद भी सीआईसी ने समय पर जानकारी अपडेट नहीं की, जिस कारण कई कस्टमर को कर्ज या क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाया. इसके बाद आरबीआई ने इस पर संज्ञान लेते हुए वित्तीय संस्थानों को निर्देश दिया है. आरबीआई ने कहा है कि सीआईसी को साल में एक बार क्रेडिट स्कोर समेत फ्री में क्रेडिट रिपोर्ट तक आसान पहुंच प्रदान करनी चाहिए. इसके अलावा, क्रेडिट से जुड़ी जानकारी ईमेल और मैसेज के जरिए भी देना चाहिए, ताकि क्रेडिट जानकारी आसानी से एक्सेस किया जा सके.

केंद्रीय बैंक ने इन पर लगाया करोड़ों का जुर्माना

इससे पहले जून महीने में केंद्रीय बैंक ने गलत और अधूरे डेटा, कर्जदाताओं से शिकायत मिलने के 30 दिनों के भीतर क्रेडिट जानकारी अपडेट नहीं करने पर चार सीआईसी पर 1.01 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. केंद्रीय बैंक ने ट्रांसयूनियन सिबिल लिमिटेड पर 26 लाख रुपये, एक्सपीरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और इक्विफैक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड दोनों पर लगभग 24.75 लाख रुपये का तगड़ा जुर्माना लगाया गया था. वहीं, आरबीआई की तरफ से सीआरआईएफ हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर 25.75 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था.

Published - October 27, 2023, 01:23 IST