आरबीआई ने कहा है कि अब 2000 रुपए के नोट को वापस करने के लिए आरबीआई के दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, लोग पोस्ट ऑफिस के जरिए 2000 रुपये के नोट को डिपॉजिट कर सकते हैं. दरअसल, आरबीआई के दफ्तरों में 2000 रुपए के नोट को वापस करने के लिए लंबी लाइन देखी जा रही है. ऐसे में, केंद्रीय बैंक ने यह फैसला लिया है. रिजर्व बैंक ने जानकारी दी है कि 31 अक्टूबर, 2023 तक 2000 रुपये के 97 फीसद नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस लौट चुके हैं. आरबीआई के 19 दफ्तरों पर 2,000 रुपये के नोट को डिपॉजिट या एक्सचेंज करने की सुविधा अब भी उपलब्ध है. अब इस नई सुविधा से नोट डिपॉजिट या एक्सचेंज करने के लिए आरबीआई दफ्तर तक जाने और लाइन लगाने की जरूरत नहीं होगी.
आरबीआई ने शुरू की नई सुविधा
आरबीआई की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी डाकघर के जरिए आरबीआई के इश्यू आफिस में दो हजार रुपये का नोट भेजकर अपने खाते में जमा करा सकता है. नोट बदलने को लेकर होने वाली दिक्कतों और भीड़ को देखते हुए केंद्रीय बैंक ने यह फैसला किया है. आरबीआई ने बताया है कि अब सिर्फ 10,000 करोड़ रुपये मूल्य के नोट ही लोगों के पास रह गए हैं, 97 फीसद नोट वापस आ चुके हैं.
कई बार बढ़ी समयसीमा
गौरतलब है कि आरबीआई ने इस साल 19 मई को 2,000 रुपये मूल्य के नोट को चलन से बाहर करने की घोषणा की थी, इसके बाद से ही नोटों को वापस करने का सिलसिला शुरू हो गया. इन नोटों को बैंकों में जमा कर दूसरे नोट लेने की सुविधा दी गई थी. शुरू में इन नोटों को बदले के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया था, जिसे बाद में बढाकर इसकी समयसीमा सात अक्टूबर कर दी गई थी. बैंक शाखाओं में जमा और विनिमय दोनों ही सेवाएं बंद कर दी गई थीं.
2000 के नोट अभी वैध
इसके बाद, आठ अक्टूबर से व्यक्तियों को आरबीआई के 19 कार्यालयों में 2000 रुपए के नोट आदान-प्रदान करने या उनके बैंक खातों में समतुल्य राशि जमा करने का विकल्प दिया गया है. लेकिन आरबीआई के दफ्तरों में नोट बदलने वालों की कतार एखते हुए अब डाक पोस्ट से नोट बदलने की सुविधा शुरू की गई है. अब बैंकों में इन नोटों को नहीं जमा किया जा सकता है लेकिन रिजर्व बैंक के 19 कार्यालयों में 2,000 रुपये के नोट जमा या बदले जा सकते हैं. आरबीआइ ने यह भी साफ किया है कि 2000 के नोट अभी वैध माने जाएंगे.
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