RBI Imposes Monetary Penalty: भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न नियामक मानदंडों के उल्लंघन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के तीन बड़े बैंकों-भारतीय स्टेट बैंक, समेत इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध पर जुर्माना लगाया है. RBI ने यह पेनल्टी करेंट अकाउंट्स खोलने में केवाईसी (Know Your Customer ) नियमों, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग (Anti Money Laundering) नियमों में उल्लंघन पाए जाने के चलते लगाया है.
केंद्रीय बैंक ने सोमवार को बयान में कहा कि एसबीआई पर 1.3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. यह मौद्रिक दंड ‘ऋण और अग्रिम – वैधानिक और अन्य प्रतिबंध’ और समूह के भीतर लेन-देन तथा कर्ज के प्रबंधन पर जारी निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है.
आरबीआई ने एक अन्य बयान में कहा कि ‘ऋण और अग्रिम – वैधानिक और अन्य प्रतिबंध’, केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) और ‘भारतीय रिजर्व बैंक (जमा पर ब्याज दर) निर्देश, 2016 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने को लेकर इंडियन बैंक पर 1.62 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
इसके अलावा, पंजाब एंड सिंध बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. यह जुर्माना जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष योजना के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है.
केंद्रीय बैंक ने फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लि. पर भी 8.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) में धोखाधड़ी रोकने से जुड़े कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने को लेकर जुर्माना लगाया गया है.
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