आरबीआई के पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) पर की गई कार्रवाई के बाद से इसके वॉलेट का उपयोग करने वाले यूजर्स चिंता में है. हालांकि ऐसे उपयोगकर्ताओं के लिए आरबीआई ने 15 मार्च तक की डेडलाइन तय की है. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को कहा कि 80-85% पेटीएम वॉलेट उपयोगकर्ताओं को इससे कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उनके वॉलेट पहले से दूसरे बैंकों से जुड़े हुए हैं, जबकि बाकी बचे 15 फीसद यूजर्स को ऐप को अन्य बैंकों से लिंक करने की सलाह दी गई है.
आरबीआई गवर्नर ने यह भी साफ किया कि पीपीबीएल से जुड़े वॉलेट को अन्य बैंकों के साथ जोड़ने की समय सीमा में किसी तरह का विस्तार नहीं किया जाएगा.15 मार्च तक का दिया गया समय पर्याप्त है. बता दें भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) को किसी भी ग्राहक खाते में जमा, क्रेडिट लेनदेन या टॉप-अप स्वीकार करने से रोक दिया है. केंद्रीय बैंक ने केवाईसी नियमों के उल्लंघन के चलते पेटीएम बैंक पर कार्रवाई की थी.
एनपीसीआई कब लेगी लाइसेंस पर फैसला
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) पेटीएम भुगतान ऐप लाइसेंस को लेकर अपना निर्णय कब लेगा, इस बारे में आरबीआई गवर्नर ने कहा कि इसके लिए कंपनी को अपने स्तर से कोशिश करनी होगी. अगर एनपीसीआई पेटीएम भुगतान ऐप को जारी रखने पर विचार करता है तो इससे आरबीआई को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उनकी कार्रवाई पेटीएम भुगतान बैंक के खिलाफ थी. बता दें नियामक कार्रवाइयों के बाद, प्रमोटर विजय शेखर शर्मा ने पिछले महीने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के अंशकालिक गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पद छोड़ दिया और बैंक के बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है.