को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड में नए ग्राहक नहीं जोड़ पाएंगे ये दो बैंक, RBI ने लगाई रोक

केंद्रीय बैंक ने साउथ इंडियन बैंक और फेडरल बैंक से अपने को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड में नए ग्राहकों को जोड़ना बंद करने को कहा है

को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड में नए ग्राहक नहीं जोड़ पाएंगे ये दो बैंक, RBI ने लगाई रोक

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पर अपनी जांच तेज कर दी है. इसी के तहत केंद्रीय बैंक ने साउथ इंडियन बैंक और फेडरल बैंक से अपने क्रेडिट कार्ड में नए ग्राहकों को जोड़ना बंद करने को कहा है. ये बात ऋणदाताओं ने बुधवार को अलग-अलग स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कही. हालांकि उन्‍होंने आरबीआई की ओर से लगाए गए रोक का स्‍पष्‍ट कारण नहीं बताया है, लेकिन यह निर्देश क्रेडिट और डेबिट कार्ड के नियमों में हालिया बदलाव के बाद आया है.

साउथ इंडियन बैंक ने कहा कि उसे नियामक दिशानिर्देशों का पालन करने तक अपने को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड में किसी भी नए ग्राहक को शामिल करने से रुकने के लिए कहा गया है. हालांकि बैंक अपने मौजूदा ग्राहकों को सेवा देना जारी रखेगा. वहीं फेडरल बैंक ने का कहना है कि आरबीआई ने उन्‍हें नए को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी करने से रोका है. वे उन क्षेत्रों को सुधारने की प्रक्रिया में है जिनमें कमी है. वे नए कार्ड जारी करने या ग्राहकों को जोड़ने के लिए नियामक की मंजूरी का इंतजार करेंगे.

क्‍या होता है को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड?

यह एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जो बैंक और किसी कंपनी, संगठन या ब्रांड के साथ साझेदारी के जरिए ग्राहकों को उपलब्ध कराया जाता है. बहुत-सी कंपनियां जैसे Amazon Pay ICICI Bank, IRCTC SBI Card, Flipkart Axis Bank आदि ऐसे क्रेडिट कार्ड मुहैया कराते हैं. इसमें जहां अमेजन, आईआरसीटीसी और फ्लिपकार्ट कंपनी है और इनके साथ विभिन्न बैंकों ने पार्टनरशिप कर कार्ड इश्यू किया है. इसके अलावा कई एयरलाइन भी बैंकों के साथ पार्टनशिप कर क्रेडिट कार्ड इश्यू करते हैं.

आरबीआई ने क्‍यों दिखाई सख्‍ती?

नियामक ने पहले को-ब्रांडिंग भागीदारों के बीच ग्राहकों का डेटा साझा करने को लेकर चिंता जताई थी. नियामक ने ऐसी अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए सख्‍ती दिखाई है. आरबीआई को-ब्रांडेड कार्डों के लिए महज सोर्सिंग या मार्केटिंग चैनल के रूप में काम करने वाले ब्रांडों के महत्व पर जोर दे रहा है. केंद्रीय बैंक ने 7 मार्च को एक निर्देश जारी किया था जिसमें सभी को-ब्रांडेड कार्ड जारीकर्ताओं को जारीकर्ता बैंक का नाम प्रमुखता से प्रदर्शित करने को कहा था. इसके अलावा सह-ब्रांडिंग भागीदारों को कार्डधारक की किसी भी लेनदेन की जानकारी तक नहीं पहुंचने का निर्देश दिया था. आरबीआई ने 6 मार्च को भी एक सर्कुलर जारी कर बैंकों को वीज़ा, अमेरिकन एक्सप्रेस और मास्टरकार्ड जैसे कार्ड नेटवर्क के साथ विशेष समझौते में प्रवेश करने से रोक दिया था.

Published - March 14, 2024, 09:38 IST