पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आने-जाने के दौरान भुगतान के लिए डिजिटल व्यवस्था को बेहतर और सुरक्षित बनाने के मकसद से भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अहम निर्देश जारी किए हैं. आरबीआई ने शुक्रवार को बैंकों और गैरबैंकों को प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआई) जारी करने की अनुमति दी है. इसके तहत विभिन्न सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में भुगतान के लिए पीपीआई का इस्तेमाल किया जा सकता है.
केंद्रीय बैंक ने एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि पूरे भारत में मौजूद तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट साधन रोजाना बड़े पैमाने पर लोगों को सेवा देते हैं. ऐसे में यात्रियों को आने-जाने की सेवाओं के लिए भुगतान के डिजिटल तरीकों की सुविधा, स्पीड, क्षमता और सुरक्षा देने के मकसद से अधिकृत बैंक और गैर-बैंकों को विभिन्न सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में भुगतान करने के लिए पीपीआई जारी करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है.
आरबीआई ने शुक्रवार को प्रीपेड भुगतान उपकरणों (पीपीआई) पर मास्टर डायरेक्शन में संशोधन करके बैंकों को साधन जारी करने की मंजूरी दी है. बता दें पीपीआई पर मास्टर दिशानिर्देश मूल रूप से 2021 में जारी किए गए थे. पीपीआई को जारी करने से पहले आरबीआई की मंजूरी की आवश्यकता होती है.
क्या होता है पीपीआई?
पीपीआई एक वित्तीय उपकरण है, जिसमें पहले से पैसे डाल कर रखे जा सकते हैं. इस पैसे से वस्तु और सेवाएं खरीदी जा सकती है. पीपीआई से किसी को पैसे भी भेजे जा सकते हैं. अभी देश में तीन प्रकार के पीपीआई काम कर रहे हैं. ये हैं सेमी क्लोज्ड सिस्टम पीपीआई, क्लोज्ड सिस्टम पीपीआई और ओपन सिस्टम पीपीआई. पीपीआई को कार्ड और मोबाइल वॉलेट के रूप में जारी किया जा सकता है.