आंध्र प्रदेश सरकार राज्य के किसानों को बड़ी खुशखबरी दे सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आंध्र प्रदेश सरकार किसानों को MSP की गारंटी देने के लिए एक कानून बनाने जा रही है. नए कानून में डिफॉल्टर को जेल समेत भारी जुर्माने का प्रावधान है. विधानसभा के अगले सत्र में संबंधित विधेयक को पेश किए जाने की उम्मीद है. राज्य के कृषि और सहयोग, विपणन और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री काकानी गोवर्धन रेड्डी के मुताबिक हम हाल ही में समाप्त हुए विधानसभा सत्र में इस विधेयक को लाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका. उनका कहना है कि नए कानून से हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किसानों को उनके परिश्रम का उचित मूल्य मिले.
एमएसपी से नीचे लेनदेन पर सख्त कार्रवाई
मसौदा विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे लेनदेन करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. पहली बार उल्लंघन करने पर उसको 50,000 रुपए का जुर्माना देना होगा. दूसरी बार कानून का उल्लंघन करने पर 6 महीने तक की कैद या 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. नियंत्रण अधिकारी के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर 10,000-50,000 रुपएके बीच जुर्माना और तीन महीने की जेल की सजा का प्रावधान है.
काकानी गोवर्धन रेड्डी का कहना है कि यह बहुत जरूरी है कि सभी हितधारक जैसे मिलर्स, व्यापारी और अन्य इन प्रस्तावों के साथ तालमेल बिठाएं. उनका कहना है कि एक न्यायिक समीक्षा समिति इस पर विचार कर रही है. गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश से पहले, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों ने एमएसपी की गारंटी सुनिश्चित करने के लिए विधायी व्यवस्था की है लेकिन उन्होंने इसको बहुत सीमित तरीके से किया है. बता दें कि किसानों की ओर से फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी की मांग लगातार उठ रही है. बता दें कि मौजूदा समय में सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी सीएसीपी की सिफारिशों के आधार पर 22 फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा करती है. इसके अलावा एक फसल के लिए एफआरपी (उचित और लाभकारी मूल्य) घोषित करती है.