GST reward scheme : 1 सितंबर से सरकार ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ इनवॉइस इन्सेंटिव स्कीम शुरू करने जा रही है. इस स्कीम को पहले चरण में छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया जाएगा. इसके तहत 10,000 रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का नकद पुरस्कार दिया जाएगा. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने इसकी जानकारी दी है.
सीबीआईसी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, एक सितंबर से ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ इनवॉइस इन्सेंटिव स्कीम में मोबाइल ऐप पर बिल अपलोड करने पर लकी ड्रॉ के तहत ग्राहकों को 10,000 रुपए से लेकर एक करोड़ रुपए तक का इनाम दिया जाएगा. दरसल, सरकार इस स्कीम के तहत ग्राहकों को बिल के प्रति जागरूक करना चाहती है. इस स्कीम का उद्देश्य है कि लोग हर बार खरीदारी करने पर बिल जरूर लें. इस स्कीम की शुरुआत असम, गुजरात और हरियाणा राज्यों से की जाएगी. इसके अलावा, यह केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी, दमन व दीव और दादर व नगर हवेली में भी शुरू की जाएगी.
किसे मिलेगा इनाम?
सीबीआईसी ने सोशल मीडिया पर बताया है कि इस स्कीम के तहत जीएसटी में रजिस्टर्ड सभी सप्लायरों की तरफ से उपभोक्ताओं को जारी किए गए सभी चालान ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ योजना के लिए मान्य होंगे. इसके तहत मासिक और त्रैमासिक ड्रा निकाला जाएगा. इसमें ग्राहकों में से विजेता का चुनाव होगा और उन्हें 10,000 रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का नकद पुरस्कार दिया जाएगा. इस स्कीम में ग्राहक जीएसटी इनवॉइस अपलोड कर इनाम जीत सकते हैं. इसमें भाग लेने को लिए एक सितंबर, 2023 से जीएसटी इनवॉइस अपलोड कर सकते हैं. इसके लिए ग्राहक को कम से कम 200 रुपए का बिल अपलोड करना होगा और एक महीने में अधिकतम 25 इनवॉइस अपलोड किए जा सकते हैं. इस स्कीम के लिए ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ ऐप भी लॉन्च किया गया जाएगा. यह ऐप 1 सितंबर, 2023 से काम करेगा और यह एंड्रॉइड और आईओएस दोनों प्लेटफार्म पर उपलब्ध होगा.