कारोबार को बढ़ावा देने के लिए अगर कंपनियां अपने डिस्ट्रिब्यूटर्स को लक्ष्य पूरा होने पर कोई गिफ्ट देती हैं. तो कंपनियां उस गिफ्ट की खरीद पर दिए GST पर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकती हैं. जीएसटी से जुड़े मुद्दों पर फैसला देने वाली कर्नाटक की एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने यह फैसला सुनाया है.
व्यवसाय पहले से तय बिक्री लक्ष्य को हासिल करने के लिए अगर डीलरों के जरिए सोने के सिक्के और व्हाइट गुड्स का प्रोत्साहन योजना के तहत वितरण करते हैं, तो उन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा किया जा सकता है. जीएसटी अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (एएआर) ने यह फैसला सुनाया. एएआर की कर्नाटक-पीठ ने अपने आदेश में कहा कि प्रोत्साहन योजना के तहत डीलर को व्हाइट गुड्स या सोने के सिक्के खरीदने के लिए किए गए भुगतान पर आईटीसी का लाभ उठाया जा सकता है.
ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड ने एएआर से संपर्क कर इस बारे में पूछा था कि क्या निर्धारित बिक्री लक्ष्य हासिल करने के लिए उसके डीलरों द्वारा सोने के सिक्कों और व्हाइट गुड्स के वितरण पर आईटीसी का दावा किया जा सकता है. एएआर ने कहा कि उपहार वह चीज है, जो बिना किसी शर्त के दिया जाता है और इसलिए इसे ‘उपहार’ के दायरे में नहीं रखा जा सकता है.