कारों में 6 एयरबैग के नियम को अनिवार्य नहीं करेगी सरकार

सरकार ने पिछले साल यात्री वाहनों में 6 एयरबैग अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा था

कारों में 6 एयरबैग के नियम को अनिवार्य नहीं करेगी सरकार

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि सरकार यात्री कारों में छह एयरबैग अनिवार्य नहीं करेगी. सरकार ने पिछले साल यात्री वाहनों में 6 एयरबैग अक्टूबर, 2023 से अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा था. यह सुरक्षात्मक कदम सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों का आंकड़ा कम करने के लिए उठाया गया था. हालांकि, वाहन कंपनियां इसके अनुपालन को अनिवार्य किए जाने के पक्ष में नहीं थीं. उनका कहना था कि छह एयरबैग को अनिवार्य करने से खासकर छोटी कारों की लागत बढ़ जाएगी.

दुर्घटना की स्थिति में टक्कर से बचाता है एयरबैग
गडकरी ने यहां एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए एयरबैग पर सरकार का रुख साफ करते हुए कहा कि हम कारों के लिए छह एयरबैग का नियम अनिवार्य नहीं बनाना चाहते हैं. एयरबैग किसी दुर्घटना की स्थिति में यात्री को वाहन के ठोस हिस्सों से सीधी टक्कर से बचाने में अहम भूमिका निभाता है. हादसे की स्थिति में यह गुब्बारे की तरह खुलकर यात्री को सीधी टक्कर से रोकता है.

अगली दोनों सीट के लिए एयरबैग एक अप्रैल 2021 से है अनिवार्य
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पिछले साल एक बयान में कहा था कि मोटर वाहनों को यात्रियों के लिए अधिक सुरक्षित बनाने को सुरक्षा खासियतों को बढ़ाने का फैसला किया गया है. इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन भी किए गए. कारों की अगली दोनों सीट के लिए एयरबैग को एक अप्रैल, 2021 से ही अनिवार्य किया जा चुका है.

Published - September 13, 2023, 04:40 IST