Spam Calls और मैसेज पर सरकार सख्त, जल्दी जारी करेगी नया नियम

नए नियम में सख्त गाइडलाइन दी जाएगी ताकि मार्केटिंग कंपनियां स्पैम कॉल करना बंद करें.

Spam Calls और मैसेज पर सरकार सख्त, जल्दी जारी करेगी नया नियम

Spam Calls Rule: सरकार स्पैम कॉल पर लगाम लगाने के लिए नया नियम बना रही है. नए नियम में सख्त गाइडलाइन दी जाएगी ताकि मार्केटिंग कंपनियां स्पैम कॉल करना बंद करें. दरअसल, सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद मार्केटिंग कंपनियां हर बार स्पैम कॉल्स या बिजनेस कॉल्स के लिए कोई न कोई तरीका निकाल लेती है. इससे पहले, ट्राई (TRAI) ने सभी कंपनियों को कॉल के साथ नाम दिखाने का निर्देश दिया था. इसके अलावा, स्मार्टफोन निर्माताओं को भी यह निर्देश दिया गया था कि वो भी अपने डिवाइस में यूजर्स को इस तरह के फीचर्स दें.

नए नियम का ड्राफ्ट तैयार

गौरतलब है कि टेलीकॉम सेक्टर के नियामक ट्राई (TRAI) ने सभी मार्केटिंग कंपनियों को इससे पहले भी स्पैम कॉल्स को लेकर निर्देश दे चुका है. इससे पहले डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने इस तरह के स्पैम कॉल्स को रोकने के लिए एक समिति बनाई थी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस कमिटी ने स्पैम कॉल्स को कंट्रोल करने के लिए नए दिशानिर्देश को लेकर ड्राफ्ट तैयार कर लिया है. 10 मई को इसे लेकर बैठक भी हुई है. बैठक में टेलीकॉम डिपार्टमेंट, ट्राई, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की सचिव निधि खरे, सेलुलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बीएसएनएल, वोडाफोन, रिलायंस और एयरटेल के अधिकारी मौजूद थे.

ड्राफ्ट में क्या है खास?

इस बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि किस तरह के कॉल को स्पैम कॉल की कैटेगरी में रखा जाए. इसमें अवैध कॉल और मैसेज को डिफाइन किया गया. ड्राफ्ट तैयार करते समय कमिटी ने स्पैम कॉल्स को लेकर मिली सभी सिफारिशों को भी ध्यान में रखा. यानी नए नियम को लेकर विस्तार में चर्चा हो चुकी है और ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है. बस अब इसे डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को इस पर अंतिम मुहर लगाना बाकी है.

डीसीए सिस्टम का निर्देश

इस कमिटी ने यूजर्स की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए स्वीकार है कि इस तरह अनचाहे और असमय कॉल्स से यूजर्स को बड़ी परेशानी होती है. इस पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है. ट्राई और टेलीकॉम डिपार्टमेंट इस तरह के कॉल्स को कंट्रोल करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मार्केटिंग कंपनियों ने हर बार नया रास्ता ढूंढ लिया है. लेकिन इस बार कमिटी इसको लेकर सख्त नियम बना रही है. इसके लिए बैंक, फाइनेंशियल कंपनियों, इंश्योरेंस कंपनियों और ट्रेडिंग कंपनियों को डिजिटल कंसेंट एक्वीजीशन सिस्टम (DCA System) विकसित करने का आदेश भी दिया गया है. यांनी इसके बाद, ग्राहक खुद तय करेंगे कि उनके नंबर पर कॉल्स आने चाहिए या नहीं.

Published - May 14, 2024, 12:33 IST