Go First को उड़ान भरने की मंजूरी, लेकिन शर्तें लागू

गो फर्स्ट को एविएशन सेक्टर की रेग्यूलेटर डीजीसीए ने दी बड़ी राहत

Go First को उड़ान भरने की मंजूरी, लेकिन शर्तें लागू

Go First Operation To Resume: वित्तीय संकट से जूझ रही भारतीय एयरलाइन गो फर्स्ट को एविएशन सेक्टर की रेग्यूलेटर डीजीसीए ने बड़ी राहत दी है. लंबे समय से रुकी गो फर्स्ट एक बार उड़ान भरती नजर आएगी. डीजीसीए ने कुछ शर्तों के साथ गो फर्स्ट को उड़ान भरने की इजाजत दे दी है. डीजीसीए की तरफ से गो फर्स्ट के रिजॉल्युशन प्रोफेशनल शैलेंद्र अजमेरा को पत्र लिखकर इस फैसले की जानकारी दी गई है.

डीजीसीए की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, गो फर्स्ट ने 26 जून को फिर से विमान ऑपरेशन शुरू करने का प्लान सौंपा था. विभाग की तरफ से इसका विस्तृत अध्ययन किया गया और रेग्यूलेटर ने इस आवेदन को स्वीकार कर लिया है. डीजीसीए ने कहा है कि गो फर्स्ट फिर से फ्लाइट ऑपरेशन को शुरू कर सकती है, लेकिन इसके लिए उसे कुछ शर्तों को पूरा करना होगा.

जल्द शुरु होगी Go First

डीजीसीए की तरफ से दिए गए आधिकारिक बयान के मुताबिक, ‘Go First को सभी जरूरी फॉर्मलिटीज पूरी करने के बाद उड़ान भरने की इजाजत दे दी जाएगी. IRP द्वारा शर्त पूरी करने के बाद गो फर्स्ट को डीजीसीए से विमानों का शेड्यूल अप्रूवल लेना होगा. इन सभी औपचारिकताओं के बाद टिकट बुकिंग चालू होगी. बुकिंग के साथ ही रिफंड पर भी आगे कार्यवाही होगी.

इन शर्तों का पूरा होना जरूरी

डीजीसीए ने कहा है कि एयरलाइंस के पास एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट का हर समय होना जरूरी है. साथ ही ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जाने वाला एयरक्रॉफ्ट उड़ान भरने के बेहतर हालत में होना चाहिए. इतना ही नहीं, बगैर हैंडलिंग फ्लाइट के कोई भी एयरक्रॉफ्ट का इस्तेमाल ऑपरेशन में नहीं किया जाना चाहिए.

Published - July 21, 2023, 04:41 IST