सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने अपने कामकाज को साइबर खतरों से बचाने के लिए चार पहिया वाहनों, यात्री और वाणिज्यिक वाहनों की कुछ श्रेणियों के लिए समान साइबर सुरक्षा और प्रबंधन प्रणाली (सीएसएमएस) प्रावधानों का प्रस्ताव किया है. मंत्रालय ने ‘साइबर सुरक्षा और साइबर सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के संबंध में वाहनों को मंजूरी’ शीर्षक वाले एक मसौदे में कहा कि साइबर सुरक्षा के संबंध में वाहन के प्रकार के अनुमोदन के लिए आवेदन वाहन निर्माता या उनके विधिवत मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा.
रिपोर्ट के मसौदे में कहा गया है कि इसी साल 14 जुलाई को आयोजित वाहन उद्योग मानक समिति (एआईएससी) की 66वीं बैठक में चर्चा के आधार पर साइबर सुरक्षा और प्रबंधन प्रणाली (सीएसएमएस) से लैस वाहनों के अनुमोदन के लिए एक ऑटोमोटिव उद्योग मानक (एआईएस) तैयार करने पर सहमति बनी है. इसमें कहा गया है कि इस मानक का उद्देश्य एम और एन श्रेणी के मोटर वाहनों में लगे सीएसएमएस के लिए समान प्रावधान स्थापित करना है.
साइबर सुरक्षा का अर्थ वह स्थिति है जिसमें सड़क पर वाहनों और उनके कार्यों को साइबर खतरों से लेकर बिजली या इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जों तक सुरक्षित रखा जाता है. सीएसएमएस का मतलब एक व्यवस्थित जोखिम-आधारित दृष्टिकोण है जो वाहनों के साइबर खतरों से जुड़े जोखिम का समाधान करने और उन्हें साइबर हमलों से बचाने के लिए संगठनात्मक प्रक्रियाओं, जिम्मेदारियों और शासन को परिभाषित करता है. इस मसौदे को सार्वजनिक चर्चा के बाद अधिसूचित किया जाएगा.