अगर आप दुबई (Dubai) घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. दुबई में टूरिस्ट वीजा (Tourist Visa) के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है. दुबई जाने वालों को नया नियम जरूर जान लेना चाहिए. नए नियम के अनुसार अब दुबई जाने वाले लोगों को टूरिस्ट वीजा एक्सपायर होने के बाद मिलने वाला 10 दिन का ग्रेस पीरियड नहीं दिया जाएगा.
पहले क्या था नियम?
अभी तक दुबई जाने वाले टूरिस्ट के लिए अलग नियम थे. इसके तहत अगर कोई व्यक्ति टूरिस्ट वीजा पर दुबई जाता है और उसका वीजा एक्सपायर हो जाता है तो वह आराम से 10 दिन के लिए और दुबई में आराम से रह सकता था. इसके लिए उसे कोई अतिरिक्त चार्ज या जुर्माना नहीं देना पड़ता था. यानी वीजा एक्सपायर होने के 10 दिन बाद तक दुबई में वीजा की वैधता होती थी.
जुर्माने के साथ हो सकती है जेल!
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इससे पहले ही दुबई को छोड़कर सभी अमीरात देशों ने यात्रा वीजा पर 10 दिन का ग्रेस पीरियड खत्म कर दिया था. अब 15 मई से दुबई ने भी अनुग्रह अवधि यानी एक्सपायर होने के बाद भी 10 दिन तक वीजा की वैधता की सुविधा को खत्म कर दिया है. यानी अब किसी भी भी टूरिस्ट को अपना वीजा खत्म होने के पहले ही देश छोड़ देना चाहिए वरना उसे जुर्माने के साथ जेल हो सकती है. इस तरह के लोगों पर नजर रखने के लिए और उन्हें पकड़ने के लिए कमेटी बनाई गई है.
नए नियमों के तहत अगर कोई टूरिस्ट अपनी अनुग्रह अवधि से अधिक दिन देश में रहता है तो उससे फरार जुर्माना के तौर पर 2,000 दिरहम लिए जाते थे. लेकिन अब जुर्माना हर दिन के हिसाब से बढ़ेगा. वीजा समाप्त होने के बाद भी दुबई में रहने वालों को अवैध माना जाएगा और अवैध उन्हें इमिग्रेशन काउंटर पर जरूरी शुल्क और निकास परमिट के लिए अतिरिक्त 320 दिरहम का भुगतान करना होगा. इस हिसाब से अगर कोई 10 दिन अतिरिक्त रुकता है तो उसे कुल 820 दिरहम का जुर्माना भरना होगा. हालांकि इस बारे में अभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है.