आजकल ज्यादातर चीजें डिजिटल ऑपरेट होती हैं. ऐसे में अब बैंक से पैसे निकालने के लिए घंटों लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ती. आप एटीएम कार्ड की मदद से मिनटों में पैसे विड्रॉ कर सकते हैं. मगर क्या आपको पता है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो क्या उसका एटीएम कार्ड यूज कर सकते हैं? दरअसल आरबीआई के नियम के अनुसार ये गैर कानूनी है. बिना सूचना दिए मृत व्यक्ति के बैंक अकाउंट से किसी भी तरह का लेनदेन आपराधिक माना जाएगा. यहां तक कि नॉमिनी को भी उस एटीएम के इस्तेमाल का हक नहीं है. केवल संयुक्त खाताधारक ही इस बैंक खाते में लेनदेन कर सकता है.
कब निकाल सकते हैं पैसा? आरबीआई के नियम के तहत अगर परिवार में किसी सदस्य की मौत हो गई है तो तुरंत उसके बैंक अकाउंट को फ्रीज कराना चाहिए. इसलिए नॉमिनी व घर के अन्य दावेदारों को इसकी सूचना संबंधित बैंक ब्रांच में देनी होती है. बाद में पैसों पर क्लेम के लिए कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है. अगर मृतक के खाते में कोई नॉमिनी है तो पैसों पर दावे का अधिकार उसका होगा, लेकिन डेथ क्लेम प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही वह पैसा निकाल सकता है. इसके अलावा अगर कोई नॉमिनी नहीं है तो परिवार के सदस्य इसके लिए अपना दावा पेश कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें उत्तराधिकार प्रमाणपत्र सबमिट करना होगा.
सजा का भी है प्रावधान व्यक्ति की मृत्यु के बाद उससे कोई भी लेन-देन तब तक नहीं किया जा सकता, जब तक सारी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी न हो जाएं. अगर इसके बावजूद घर का कोई सदस्य या नॉमिनी एटीएम के जरिए भी पैसे निकालता है तो उसे गैर कानूनी माना जाएगा. बैंक को इसकी सूचना मिलने पर वे कार्रवाई कर सकते हैं. इसमें आईपीसी की धारा 379 के तहत 3 साल तक की कैद या जुर्माना का भी प्रावधान है. कई बार तो पेनाल्टी और सजा दोनों भी हो सकती है.
ऐसे करें क्लेम मृतक के पैसे नॉमिनी क्लेम कर सकता है. इसके लिए उसे बैंक की ओर से दिया गया एक फॉर्म भरना होगा. साथ ही मृतक की बैंक पासबुक, अकाउंट की टीडीआर, एटीएम, चेक बुक, मृतक का डेथ सर्टिफिकेट और अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे कुछ जरूरी दस्तावेज की कॉपी सबमिट करनी होगी. प्रक्रिया पूरी होने पर नॉमिनी को पैसा दे दिया जाएगा और मृतक के अकाउंट को बंद कर दिया जाता है. अगर किसी खाताधारक के नॉमिनी एक से ज्यादा हैं तो सभी नॉमिनी से लिखवाया गया सहमति पत्र बैंक में दिखाना होगा. इसके बाद ही क्लेम लिया जा सकता है.
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