पायलेट को मिलेगा ज्‍यादा आराम, DGCA ने रात में लैंडिंग की संख्या घटाई

विमानन क्षेत्र के नियामक ने इसके लिए सोमवार को फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस नियम (FDTL) जारी कर इसकी जानकारी दी

पायलेट को मिलेगा ज्‍यादा आराम, DGCA ने रात में लैंडिंग की संख्या घटाई

फोटो साभार: TV9 भारतवर्ष

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DGCA Order: डीजीसीए (DGCA) ने फ्लाइट क्रू को आराम देने के लिए उनकी ड्यूटी टाइम, शिफ्ट, नाईट ड्यूटी और वीकली रेस्ट में बड़े बदलाव किए हैं. नए नियम के तहत फ्लाइट क्रू के लिए वीकली रेस्ट पीरियड वर्तमान के 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया है. इसके अलावा, नाईट लैंडिंग की संख्या भी वर्तमान के 6 से घटाकर 2 कर दी गई है. विमानन क्षेत्र के नियामक ने इसके लिए सोमवार को फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस नियम (FDTL) जारी कर इसकी जानकारी दी है.

फ्लाइट क्रू को मिलेगा ज्यादा आराम

डीजीसीए की तरफ से जारी किये आदेश से क्रू को राहत मिलेगी. नियामक ने कहा है कि इन बदले हुए नियमों से फ्लाइट क्रू को ज्यादा आराम दिया जा सकेगा. साथ ही विमानों की सुरक्षा में भी इजाफा होगा. नए नियम एक जून से लागू किए जाएंगे.

फ्लाइट क्रू से भी ली गई राय

डीजीसीए के पास पायलट रोस्टर और एयरलाइन ऑपरेटर्स से कई रिपोर्ट्स मिले, इन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर नियामक ने नए नियम बनाए हैं. बदले गए नियम में फ्लाइट क्रू की ड्यूटी पीरियड, नाईट ड्यूटी, वीकली रेस्ट पीरियड, फ्लाइट ड्यूटी पीरियड एक्सटेंशन समेत कई जरूरी विषय शामिल हैं. इन नियमों को एयरलाइन ऑपरेटर्स, पायलट एसोसिएशंस और फ्लाइट क्रू से राय लेकर तैयार किया गया है. डीजीसीए ने बताया कि इन नियमों को बनाते समय अमेरिका के एफएए और और यूरोपियन यूनियन के ईएएसए द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे नियमों पर भी विचार किया गया. नियामक क्रू और विमान की सुरक्षा को देखते हुए ये सारे नियम बनाए गए हैं.

वीकली रेस्ट पीरियड बढ़ाया गया

नियामक की तरफ से जारी किए गए नए नियमों के अनुसार, फ्लाइट क्रू के लिए वीकली रेस्ट पीरियड फिलहाल के 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया है. दरअसल, क्रू की तरफ से रेस्ट पीरियड को बढाने के लिए लगातार मांग की जा रही थी. इसकी मदद से फ्लाइट क्रू को उड़ान की थकान मिटाने का पूरा अवसर मिलेगा. इसके अलावा अब निघत ड्यूटी भी बदल गई है. अब रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक माना जाएगा. इससे फ्लाइट क्रू को नाईट ड्यूटी में ज्यादा आराम मिल जाएगा. फिलहाल रात को 12 बजे से सुबह 5 बजे तक माना जाता है. यह विंडो ऑफ सरकेडियन लॉ (WOCL) के हिसाब से तय किया गया है जिसके अनुसार शरीर के लिए थकान का सबसे खराब समय माना जाता है.

नाईट लैंडिंग में भी बदलाव

इसके अलावा नए नियमों में टाइम जोन पर भी ध्यान दिया गया है. अब अधिकतम फ्लाइट ड्यूटी पीरियड 10 घंटे और रात में ड्यूटी पीरियड 8 घंटे कर दिया गया है. इतना ही नहीं, रात में फ्लाइट लैंडिंग की संख्या 6 से घटाकर 2 कर दी गई है. नियामक के इस नए नियम से क्रू को राहत मिलने के साथ विमान की सुरक्षा में काफी इजाफा होगा.

Published - January 9, 2024, 01:57 IST