भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से जारी निर्देश के तहत 1 अक्टूबर, 2023 से दो अहम नियम लागू होने वाले हैं. पहले नियम के तहत कार्डधारकों को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या प्रीपेड कार्ड के लिए अपने नेटवर्क प्रोवाइडर को चुनने का विकल्प मिलेगा. अभी तक जब यूजर्स डेबिट या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते हैं, तो नेटवर्क प्रोवाइडर आमतौर पर कार्ड जारीकर्ता की ओर से निर्धारित किया जाता है.
इसके अलावा, कार्ड जारीकर्ता अपने पात्र ग्राहकों को मल्टीपल कार्ड नेटवर्क में से किसी एक को चुनने का विकल्प देगा. आरबीआई के अनुसार, ग्राहक इस विकल्प का चयन या तो कार्ड जारी होने के समय या उसके रिन्युअल के समय कर सकते हैं. नियम के तहत नए उपभोक्ताओं के अलावा मौजूदा ग्राहकों के पास भी अपना पसंदीदा कार्ड नेटवर्क प्रोवाइडर चुनने का विकल्प मिलेगा. इस सिलसिले में RBI ने 5 जुलाई, 2023 को कार्ड जारीकर्ताओं और बैंकों को एक सर्कुलर जारी किया था.
आमतौर पर वीज़ा, मास्टरकार्ड, रुपे आदि किसी भी कार्ड नेटवर्क के साथ, बैंक एक विशेष समझौता होता है इसलिए बैंक अपने पसंदीदा नेटवर्क पर कार्ड जारी करते हैं. भारत में अब पांच कार्ड नेटवर्क हैं, इनमें अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन, डायनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड, मास्टरकार्ड एशिया/पैसिफिक पीटीई लिमिटेड, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया – रुपे, और ई- वीज़ा वर्ल्डवाइड लिमिटेड शामिल हैं.