अगर आप विदेश में जाकर क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. वित्त मंत्रालय ने कहा है कि क्रेडिट कार्ड से विदेश में जाकर किए जाने वाले किसी भी खर्च पर कोई स्रोत पर कर संग्रह (TCS) नहीं लगेगा. हालांकि देश में रहकर इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड (Credit Card) के जरिए विदेश में भुगतान करते हैं तो सावधान रहें. आपके इस कार्ड से भुगतान की गई राशि सात लाख रुपए से अधिक है तो उस पर 20 फीसद की दर से टीसीएस चुकाना होगा.
वित्त मंत्रालय के मुताबिक बैंक व क्रेडिट कार्ड के बीच आईटी ढांचा विकसित होने तक फिलहाल विदेश में क्रेडिट कार्ड के भुगतान को टीसीएस के दायरे से बाहर रखा गया है. हालांकि क्रेडिट कार्ड के अलावा अन्य माध्यम से अगर विदेश में एक वित्त वर्ष में सात लाख रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं तो उस पर 20 फीसद तक का टैक्स चुकाना पड़ेगा.
जुलाई से लागू होना था नियम
बता दें कि टीसीएस से जुड़े नए नियम पहले एक जुलाई से लागू होने वाले थे. अब यह तारीख तीन महीने बढ़ाकर एक अक्टूबर कर दी गई है. पढ़ाई और इलाज के लिए विदेश में एक वित्त वर्ष में सात लाख रुपए तक खर्च करने पर कोई टीसीएस नहीं देना होगा. लोन के माध्यम से पढ़ाई पर सात लाख रुपए से अधिक के खर्च पर 0.5 फीसद तो इलाज पर सात लाख रुपए से अधिक खर्च करने पर पांच फीसद टीसीएस का भुगतान करेगा.
बजट में किया गया था प्रावधान
सरकार ने बजट 2023 में लिबरलाज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत विदेशी टूर के पैकेजों की खरीद पर टीसीएस की दर को पांच फीसद से बढ़ाकर 20 फीसद कर दिया था. साथ ही इसमें मिलने वाली सात लाख रुपए की सीमा को भी हटा दिया गया था. अब वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इस बारे में उसे कुछ महत्वपूर्ण सुझाव मिले हैं. इनका अध्ययन करने के बाद यह फैसला लिया गया है. फिलहाल एलआरएस के तहत विदेशी टूर पैकेजों और अन्य सभी तरह की खरीद के लिए टीसीएस की दरों में कोई बदलाव नहीं है. चाहें भुगतान का तरीका का कोई भी हो.