सर्विस चार्ज हटाने को लेकर नोएडा के स्पेक्ट्रम मॉल में हुए विवाद के बाद उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने होटल एसोसिएशनों को पत्र लिखा है. केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने पत्र लिखकर कहा है कि होटल और रेस्टोरेंट्स सर्विस चार्ज को ज़रूरी न बनाएं. अगर कोई ग्राहक इसे हटाने के लिए कहता है तो इसे हटा दिया जाए.
मंत्रालय का कहना है कि इस तरह का कोई भी चार्ज टिप या ग्रेच्युटी की प्रकृति का है. ये किसी ग्राहक की स्वेच्छा पर निर्भर करता है. अगर वह प्रतिष्ठान द्वारा प्रदान की गई गुणवत्ता और सेवा से संतुष्ट है. इसके बाद चाहे तो वह सर्विस चार्ज दे सकता है और नहीं भी. उन्होंने कहा कि भारत में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ‘अतिथि देवो भव’ के सिद्धांत पर काम करने के लिए जानी जाती है लेकिन ऐसी घटनाओं से पूरी इंडस्ट्री का नाम खराब होता है.
बता दें नोएडा के स्पेक्ट्रम मॉल के ड्यूटी फ्री रेस्टोरेंट में एक परिवार ने सर्विस चार्ज हटाने के लिए कहा तो वहां तैनात बाउंसरों ने परिजनों की जमकर पिटाई कर दी. इस विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है और मामले की जांच में जुटी है. फ़िलहाल रेस्टोरेंट के मैनेजर समेत 5 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है.
कोर्ट में लंबित है मामला चार जुलाई, 2022 को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने होटलों और रेस्टोरेंट में उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए कुछ दिशानिर्देश जारी किए थे. इनके अनुसार होटल या रेस्टोरेंट खाने के बिल में सर्विस चार्ज नहीं जोड़ेंगे और न ही किसी दूसरे नाम से सर्विस चार्ज लिया जा सकता है. कोई भी होटल या रेस्टोरेंट ग्राहक को सर्विस चार्ज का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं करेगा और ग्राहक को स्पष्ट तौर पर बताएगा कि सर्विस शुल्क ऐच्छिक, वैकल्पिक और उपभोक्ता का अधिकार है. हालांकि ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा तो इन दिशानिर्देशों पर रोक लगा दी गई थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने 12 अप्रैल 2023 में सुझाव दिया कि सर्विस चार्ज की जगह स्टाफ वेलफेयर चार्ज जैसी किसी टर्म का इस्तेमाल किया जाए ताकि ग्राहक को ये न लगे कि ये टैक्स सरकार वसूल रही है. साथ ही हाईकोर्ट ने रेस्टोरेंट और होटल से कहा था कि वह उसके अंतरिम आदेश को मेन्यू में या डिस्प्ले बोर्ड पर ऐसे न दिखाएं कि हाई कोर्ट ने सर्विस चार्ज को वसूलने की छूट दे दी है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 24 जुलाई को होनी है.
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