सरकार ने विदेश में क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के नियमों में बदलाव कर दिया है. अगर आप विदेश यात्रा के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा. दरअसल, विदेश यात्रा के लिए क्रेडिट कार्ड (Credit Card) से पेमेंट को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) में शामिल कर दिया है. वित्त मंत्रालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन संशोधन नियम 2023 अधिसूचित करते हुए कहा है कि अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के जरिए विदेश में किए गए खर्च को भी एलआरएस में शामिल किया जा रहा है.
इस बीच वित्त मंत्रालय ने एक स्पष्टीकरण जारी कर कहा है कि बिजनेस आदि के सिलसिले में यह नियम लागू नहीं होगा. निजी और सरकारी क्षेत्र के जो कर्मचारी विदेश में बिजनेस से जुड़ी यात्रा के दौरान इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से भुगतान करेंगे तो वह खर्च नए नियमों के दायरे से बाहर रहेगा.
वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन में कहा है कि अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने वाले ग्राहक हर साल अधिकतम 2.50 लाख डॉलर तक ही विदेश भेज सकते हैं. अगर कोई इससे ज्यादा अमाउंट भेजना चाहे तो इसके लिए उसे आरबीआई की मंजूरी लेनी पड़ेगी. नए नियमों के तहत अब इस लिमिट में विदेश में क्रेडिट कार्ड से खर्च को भी शामिल हो गया है.
वित्त मंत्रालय ने 16 मई को लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) में अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड भुगतान को शामिल करने के लिए विदेशी मुद्रा (संशोधन) नियम, 2023 को अधिसूचित किया. इसके बाद, अब विदेश में क्रेडिट कार्ड के जरिए विदेशी मुद्रा में किए गए खर्च आरबीआई की ओर से तय सीमा में आएंगे. आरबीआई की एलआरएस के तहत अब एक ग्राहक हर साल अधिकतम 2.50 लाख अमेरिकी डॉलर तक विदेश भेज सकता है या खर्च कर सकता है.
ये है बड़ा बदलाव
वित्त मंत्रालय ने आरबीआई की सलाह से विदेशी मुद्रा प्रबंधन (चालू खाता लेनदेन) नियम, 2000 के नियम 7 को हटाकर एलआरएस को पेश किया है, जिसके तहत अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के जरिए विदेशी मुद्रा खर्च के नियम को बदला गया है. आपको बता दें कि इससे पहले, विदेश यात्रा के दौरान क्रेडिट कार्ड से पेमेंट के लिए इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड (ICC) का उपयोग आरबीआई की एलआरएस सीमा में शामिल नहीं था. अब 1 जुलाई से टीसीएस के नए रेट लागू होंगे. दरअसल, केंद्रीय बजट 2023-24 ने विदेशी टूर पैकेज और एलआरएस के तहत प्रेषित धन पर टैक्स कलैक्शन एट सोर्स (TCS) दरों को वर्तमान में 5% से बढ़ाकर 20% कर दिया है. अगर आप विदेश में 2.5 लाख डॉलर से ज्यादा रकम भेजते हैं खर्च करते हैं तो उस पर 20 फीसद टैक्स लगेगा.