सरकार ने छोटी बचत योजनाओं के नियमों में बदलाव किया है. सरकार ने पीपीएफ (Public Provident Fund) और सीनियर सिटीजंस सेविंग्स स्कीम (SCSS) सहित कई स्मॉल सेविंग्स के नियमों में बदलाव किया है. इन बदलावों के बाद कुछ स्कीमें पहले से ज्यादा फायदेमंद हो गई हैं. वहीं कुछ जगह आपकी मुश्किले बढ़ने जा रही हैं. सीनियर सिटीजंस सेविंग्स स्कीम खोलने के लिए ग्राहकों को तीन महीने का समय मिलेगा, जो पहले एक महीने का मिलता था. सरकार ने सीनियर सिटीजंस सेविंग्स स्कीम में कुल सात बदलाव किए हैं.
सरकार ने 9 नवंबर को एक नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी है. रिटायरमेंट के बाद के खर्चों को मेंटेन करने के लिए कोई भी रिटायरमेंट पर मिलने वाले पैसे को तीन महीने के अंदर सीनियर सिटीजंस सेविंग्स स्कीम में लगा सकता है. इसके लिए उसे रिटायरमेंट का पैसा किस दिन उसके अकाउंट में आया है, इसका प्रमाण देना होगा. इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि सीनियर सिटीजंस सेविंग्स स्कीम की मैच्योरिटी की तारीख पर जो इंटरेस्ट रेट होगा, उसी के मुताबिक स्कीम में जमा पैसे पर इंटरेस्ट मिलेगा.
PPF से पैसे निकालने के नियम में बदलाव
सरकार ने PPF अकाउंट को तय वक्त से पहले बंद कराने के नियमों में भी बदलाव किया है. नोटिफिकेशन में इन बदलावों को पब्लिक प्रोविडेंट फंड (अमेंडमेंट) स्कीम, 2023 नाम दिया गया है. इसमें नेशनल सेविंग्स टाइम डिपॉजिट स्कीम में तय समय से पहले पैसे निकालने पर खास एडजस्टमेंट की जानकारी भी दी गई है. इसमें कहा गया है कि अगर पांच साल के अकाउंट से, अकाउंट खोलने की तारीख से चार साल बाद भी पैसा निकाला जाता है तो उस पर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट रेट लागू होगा.
कुल 9 स्मॉल सेविंग्स स्कीम
फिलहाल यह नियम है कि अगर पांच साल का डिपॉजिट अकाउंट , ओपन करने के चार साल बाद बंद कर दिया जाता है तो उस पर तीन साल के टाइम डिपॉजिट अकाउंट का इंटरेस्ट रेट लागू होगा. गौरतलब है कि स्मॉल सेविंग्स अकाउंट्स का मैनेजमेंट वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की तरफ से किया जाता है. अभी सरकार की 9 तरह की स्मॉल सेविंग्स स्कीम उपलब्ध हैं, जिनमें – रेकरिंग डिपॉजिट (RD), पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) और सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) शामिल हैं.