बैंकिंग नियमों में सरकार करने जा रही बड़ा बदलाव, अब बैंक खाते में एक की जगह बना सकेंगे 4 नॉमिनी!

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया, जिसमें कुछ प्रमुख बैंकिंग रेगुलेशन में जरूरी बदलाव का प्रस्‍ताव पेश किया गया.

बैंकिंग नियमों में सरकार करने जा रही बड़ा बदलाव, अब बैंक खाते में एक की जगह बना सकेंगे 4 नॉमिनी!

जल्‍द ही केंद्र सरकार बैंकिंग नियमों में बदलाव करने जा रही है. इसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया, जिसमें कुछ प्रमुख बैंकिंग रेगुलेशन में जरूरी बदलाव का प्रस्‍ताव पेश किया गया. इसके तहत अब एक बैंक खाते में 4 नॉमिनी बनाए जाएंगे. वहीं अनक्‍लेम्‍ड डिविडेंट, शेयर, ब्याज या बांड के रिडेम्‍पशन को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (IEPF) में डाले जाने का सुझाव दिया गया.

बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक 2024 का मकसद नॉमिनेशन प्रक्रिया को बढ़ाना है. इसके लिए जमाकर्ताओं को एक साथ अधिकतम चार व्‍यक्तियों को नॉमिनी बनाना होगा. इस बदलाव से अकाउंट होल्डर की मौत के बाद खाते के पैसे जॉइंट अकाउंट होल्डर या नॉमिनी को आसानी से मिल सकेंगे. इससे क्‍लेम के निपटान में दिक्‍कत नहीं होगी. एक से अधिक नॉमिनी होने से अनक्लेम्ड अकाउंट की संख्या घटेगी और परिजन को उनके पैसे मिल सकेंगे.

खाता खुलवाते समय जरूरी है नॉमिनी

बैंक खाता खुलवाते समय नॉमिनी बनाने का विकल्‍प मिलता है. अभी शेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट में एक ही नॉमिनी तय करने का विकल्‍प है. नॉमिनी होने से खाताधारक की मौत के बाद खाते में जमा पैसे नॉमिनी को दे दिया जाता है. इससे क्‍लेम करने में दिक्‍कत नहीं होती है. सरकार पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) के लिए भी कई नॉमिनी बनाने पर विचार कर रही है.

इस बदलाव का भी रखा प्रस्‍ताव

नॉमिनी की संख्‍या बढ़ाने के अलावा सरकार दूसरे नियमों में भी बदलाव चाहती है. इसके तहत जिन शेयरहोल्‍डर्स के पास 2 करोड़ रुपए तक के शेयर हैं, उन्हें संबंध‍ित कंपनी में अहम हिस्सेदार माना जाएगा. पहले यह सीमा 5 लाख रुपए थी, जिसे करीब 60 साल पहले तय क‍िया गया था.

Published - August 9, 2024, 04:04 IST