सरकार ने सुरक्षा चिंताओं और सार्वजनिक सुरक्षा के मद्देनजर अप्रैल, 2025 से इलेक्ट्रिक डेटोनेटर के विनिर्माण, उसे रखने और आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है. उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार का मानना है कि इलेक्ट्रिक डेटोनेटर ‘‘खतरनाक’’ हैं. सुरक्षा चिंताओं तथा सार्वजनिक सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रिक डेटोनेटर के निर्माण, उसे रखने और आयात पर रोक लगाना उचित है.
अधिसचूना में कहा गया है कि सरकार ने संबंधित उद्योग के हितधारकों के साथ चर्चा के बाद सार्वजनिक हित में इसका उत्पादन 2024-2025 के अंत तक पूरी तरह से बंद करने का फैसला किया है. इस 29 सितंबर की अधिसूचना में कहा गया, ‘‘ केंद्र सरकार इसके जरिये एक अप्रैल, 2025 से पूरे देश में इलेक्ट्रिक डेटोनेटर के निर्माण, उसने रखने और आयात पर प्रतिबंध लगाती है।’’