ऑनलाइन गेम पर जीएसटी काउंसिल (GST Council) के फैसले से परेशान ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों (Online Gaming) की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं. जीएसटी अधिकारी 40 ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के खिलाफ टैक्स डिमांड के नए नोटिस भेजने की तैयारी कर रहे हैं. काउंसिल की ओर से ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने के बाद यह कदम उठाया जा रहा है.
इकोनॉमिक टाइम्स अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस कदम से 40 ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर 10 हजार करोड़ रुपए की देनदारी आ सकती है. जीएसटी अधिकारी गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस को लेकर काउंसिल के फैसले का इंतजार कर रहे थे. मंगलवार को इस पर फैसला आने के बाद अब अधिकारी नए सिरे से रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं.
जीएसटी काउंसिल की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी टैक्स लगाने की मुहर लग गई है. टैक्स के मामले में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो खेल गेम ऑफ स्किल है या गेम ऑफ चांस. दोनों तरह के गेम पर एक जैसा टैक्स लगेगा. इसके साथ ही, कसीनो और हॉर्स-रेसिंग पर भी 28 फीसदी की दर से टैक्स लगाया जाएगा.
अधिकारियों का कहना है कि वे 40 ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेंगे, जिनमें गेम ऑफ स्किल और चांस को लेकर कानूनी अड़चनें थीं.
गेम्सक्राफ्ट पर HC के फैसले के खिलाफ SC जाएगी सरकार
केंद्र सरकार ग्रेम्सक्राफ्ट के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है. जीएसटी अधिकारियों की ओर से बेंगलुरु की ऑनलाइन गेमिंग कंपनी गेम्सक्राफ्ट को 21,000 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस भेजा गया था. नोटिस के मुताबिक, कंपनी साल 2017 से 30 जून 2022 तक कथित रूप से 21,000 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाने में नाकाम रही थी. इस नोटिस को कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था. इसके खिलाफ केंद्र सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है. जीएसटी कानून में संशोधन के बाद यह कदम उठाया जा सकता है.