आखिरी मौका! सैलरी से नहीं कटेगा इनकम टैक्स, अपनाने होंगे सिर्फ 7 आसान तरीके

Income tax saving- नौकरीपेशा लोगों के लिए सैलरी से टैक्स कटना एक आम बात है. लेकिन आप भविष्य के लिए निवेश करके अपना टैक्स बचा सकते हैं.

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हर महीने सैलरी से इनकम टैक्स कट रहा है और आप इसे बचाना चाहते हैं? तो पढ़िए वो सात आसान तरीके, जिससे आप भविष्य के लिए बेहतर निवेश करने के साथ-साथ इनकम टैक्स भी बचा सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों के लिए सैलरी से टैक्स कटना एक आम बात है. लेकिन आप भविष्य के लिए निवेश करके अपना टैक्स बचा सकते हैं. आइए जानते हैं उन तरीकों के बारे में जो न सिर्फ आपको भविष्य में मदद करेंगे बल्कि सैलरी से कटने वाले टैक्स को भी बचाएंगे.
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सैलरी से टैक्स बचाने का सबसे बड़ा तरीका 80C के तहत मिलने वाली छूट है. इस सेक्शन में आप हेल्थ इंश्योरेंस, LIC आदि में भविष्य के लिए निवेश कर सकते हैं और पैसा बचा सकते हैं.
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टैक्स बचाने का दूसरा तरीका नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश है. आप न सिर्फ भविष्य के लिए इसमें निवेश कर सकते हैं, बल्कि इसे अपने रिटर्न में दिखाकर टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं.
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टैक्स बचाने का तीसरा तरीका 80CCD(2D) में मिलने वाली छूट है. इसके तहत आप अलग-अलग पेंशन में निवेश कर अपना टैक्स बचा सकते हैं.
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घर खरीदने या बनाने के लिए अगर आपने होम लोन लिया है तो सेक्शन 24बी के तहत आप इसमें लोन की ब्याज दिखाकर टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं.
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सेक्शन 80D में हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम दिखाकर आप टैक्स में छूट हासिल कर सकते हैं. अलग-अलग इंश्योरेंस की अपनी लिमिट्स भी हैं.
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टैक्स नियम के मुताबिक सेक्शन 80U के तहत 40% और 80% दिव्यांगों को इनकम टैक्स में छूट मिलेगी.
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सेक्शन 80G के तहत एक टैक्सपेयर चैरिटी के तहत इनकम टैक्स में छूट हासिल कर सकते हैं.
Published - March 1, 2021, 01:35 IST