PAN-Aadhaar Link: क्यों है जरूरी, लिंक नहीं किया तो क्या होगा, यहां है आपके हर सवाल का जवाब

पैन-आधार लिंक: सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने का फैसला इस वजह से किया है ताकि कोई भी शख्स वित्तीय लेनदेन में गड़बड़ी न कर सके.

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PAN-Aadhaar Link: क्या आपके पास पैन (PAN) है? क्या आपके पास आधार (Aadhaar) है? क्या आपने दोनों को जोड़ा है? अगर आपका जवाब नहीं में है तो आपके पास परेशानियों से बचने का इंतजाम करने के लिए बस कुछ ही दिन बचे हैं. दरअसल, पैन और आधार (PAN-Aadhaar Link) को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून है और ये ज्यादा दूर नहीं है. कई बार तारीख बढ़ाई जा चुकी है, लेकिन अभी भी बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसे लिंक नहीं कराया है. 30 जून के बाद इसका क्या नुकसान होगा, इस बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले यह जान लीजिए कि सरकार ने इसे जरूरी क्यों किया है.

एक व्यक्ति, एक पैन

कानून कहता है कि एक व्यक्ति के नाम एक ही पैन (PAN) होना चाहिए. लेकिन, इसे सरकारी व्यवस्था की खामी ही कह लीजिए कि कोई भी शख्स अपने नाम पर कई पैन (PAN) बनवा सकता है. कई लोगों के पास एक से ज्यादा पैन मौजूद भी हैं.

आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? दरअसल, पैन आपकी वित्तीय पहचान का दस्तावेज है और कोई भी व्यक्ति पहचान तभी बदलता है जब उसे गलत काम करना होता है. मतलब पैसों के लेनदेन में गड़बड़ी के लिए कोई व्यक्ति एक से ज्यादा पैन तैयार करवाता है.

एक से ज्यादा आधार हासिल करना नामुमकिन

दूसरी ओर, आधार (Aadhaar) एक विशिष्ट पहचान है. आपकी उंगलियों की छाप और पुतलियों की इमेज के आधार पर विशिष्ट पहचान संख्या जारी की जाती है. चूंकि, इनका दोहराव नहीं हो सकता है, इसलिए एक व्यक्ति के लिए दो आधार (Aadhaar) नंबर हासिल करना संभव नहीं होता.

ऐसी ही खासियतों के चलते सरकार ने आधार को पैन से जोड़ने का फैसला किया, ताकि वित्तीय गड़बड़ी करने वालों पर लगाम लगाई जा सके.

1 जुलाई 2017 से लागू होना था नियम

आयकर कानून में बदलाव के बाद यह व्यवस्था 1 जुलाई 2017 से शुरू की जानी थी, लेकिन उसके बाद किसी न किसी वजह से तारीख-पर-तारीख लगती रही और अब नई आखिरी तारीख सिर पर है.

इस बीच आधार (Aadhaar) से जुड़े मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में भी विशिष्ट पहचान को पैन से जोड़ने की अनिवार्यता को सही बताया गया. मतलब अब कोई और चारा नहीं है. फिर यह सवाल उठना लाजिमी है कि अगर तय तारीख तक पैन व आधार को नहीं जोड़ा गया तो क्या कुछ होगा?

पैन-आधार लिंक नहीं हुआ तो क्या होगा?

वित्त विधेयक 2021 में हुए बदलाव के मुताबिक, अगर आपने तय तारीख के बाद पैन और आधार को जोड़ने (PAN-Aadhaar Link) का आवेदन किया तो आपको 1,000 रुपये तक तक फीस देनी पड़ सकती है. लेकिन, उससे भी पहले यह समझना है कि अगर तय तारीख तक नहीं जोड़ा गया तो आपका पैन काम नहीं करेगा. इसका सबसे बड़ा नुकसान तो यह है कि अगर किसी तरह का भुगतान आपको मिलना है और आपने पैन नहीं बताया तो TDS 20 फीसदी की दर से कटेगा.

इन ट्रांजैक्शंस में पड़ती है पैन की जरूरत

अब यह जानिए कि आयकर कानून की धारा 114 B के तहत 18 तरह की वित्तीय गतिविधियों में पैन दिखाना जरूरी होता है. इन गतिविधियों मेंः

दो पहिया को छोड़ बाकी वाहनों खरीद-बिक्री

बैंक खाता खोलने (जनधन या बेसिक अकाउंट को छोड़ कर)

क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के लिए आवेदन

डीमैट अकाउंट के लिए आवेदन

होटल या रेस्टोरेंट में एकमुश्त 50 हजार रुपये का भुगतान

विदेश यात्रा या विदेशी मुद्रा खरीदना

म्यूचुअल फंड में निवेश

रिजर्व बैंक का बांड खरीदना और

बैंक, सहकारी बैंक या फिर डाक घर में एक दिन के दौरान 50,000 रुपये जमा करना मुख्य रूप से शामिल है.

पैन की जगह इस्तेमाल हो सकता है आधार

वित्त विधेयक 2019 के जरिए पैन (PAN) और आधार (Aadhaar) को ‘Interchangeable’ बना दिया गया है. मतलब यह कि अगर आपके पास पैन नहीं है तो सभी 18 तरह के लेनदेन में आधार का इस्तेमाल किया जा सकता है.

इसके बाद आपको पैन (PAN) जारी किया जाएगा. यह भी ध्यान रखें कि आयकर कानून की धारा 272 B के तहत जहां पैन की जानकारी देनी जरूरी है और आपने ऐसा नहीं किया तो आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.

घर बैठे करें लिंक

कोविड-19 की वजह से आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो भी पैन और आधार को जोड़ने (PAN-Aadhaar Link) को लेकर चिंता करने की कोई जरुरत नहीं है. इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए आयकर विभाग की नई बेबसाइट https://eportal.incometax.gov.in/ पर यह जाकर आप ये काम कर सकते हैं.

मोबाइल के जरिए भी मुमकिन

एक और विकल्प है मोबाइल फोन का. आपको मोबाइल फोन के मैसेज पर जाकर पहले UIDPAN टाइप करना है, फिर जगह देने के बाद 12 अंकों वाला आधार (Aadhaar), फिर जगह देकर कुल 10 अंक-अक्षर वाला पैन (PAN) टाइप करना है. उदाहरण के लिए यह संदेश कुछ इस तरह दिखेगा – UIDPAN 123456789123 ABCDE1234M. इस मैसेज को भेज दीजिए 567678 या फिर 56161 पर. हो गया काम.

अब न तो आखिरी तारीख का इंतजार कीजिए और ना ही तारीख बढ़ने का.

Published - June 19, 2021, 01:25 IST