एविएशन कंपनी स्पाइसजेट ने बुधवार को कहा कि वह दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के बाद एयरलाइन के पूर्व प्रमोटर कलानिधि मारन और उनकी कंपनी KAL एयरवेज को भुगतान किए गए कुल 730 करोड़ रुपये में से 450 करोड़ रुपये वापस मांगेगी.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस आदेश को 17 मई को रद्द कर दिया था जिसमें मीडिया दिग्गज कलानिधि मारन को 579 करोड़ रुपये ब्याज के साथ लौटाने का स्पाइसजेट और उसके प्रमोटर अजय सिंह को निर्देश दिया गया था.
अदालत की खंडपीठ ने एकल पीठ के 31 जुलाई 2023 के आदेश को चुनौती देने वाली सिंह और स्पाइसजेट की तरफ से दायर अपील को स्वीकार कर लिया. साथ ही मध्यस्थ निर्णय को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नए सिरे से विचार करने के लिए मामले को संबंधित अदालत में वापस भेज दिया.
इस फैसले के बाद एयरलाइन ने बुधवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि वह मारन और KAL एयरवेज को भुगतान किए गए 730 करोड़ रुपये में से 450 करोड़ रुपये वापस मांगेगी.
एयरलाइन ने कहा, ‘‘स्पाइसजेट ने मारन और KAL एयरवेज को कुल 730 करोड़ रुपये का भुगतान किया है, जिसमें मूलधन के 580 करोड़ रुपये और ब्याज के अतिरिक्त 150 करोड़ रुपये शामिल हैं. विवादित आदेश को रद्द करने के साथ ही स्पाइसजेट को 450 करोड़ रुपये वापस मिलना तय है.’’