SC ने स्‍पाइसजेट पर कसी नकेल, क्रेडिट सुईस के बकाये के भुगतान का दिया निर्देश

कोर्ट ने स्‍पाइसजेट को क्रेडिट सुइस एजी के 12.5 लाख डॉलर बकाया का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं

SC ने स्‍पाइसजेट पर कसी नकेल, क्रेडिट सुईस के बकाये के भुगतान का दिया निर्देश

किफायती विमानन कंपनी स्पाइसजेट के खिलफ सुप्रीम कोर्ट (SC) ने अपना शिकंजा कस दिया है. कोर्ट ने स्‍पाइसजेट को क्रेडिट सुइस एजी के 12.5 लाख डॉलर बकाया का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं. इसके लिए 15 मार्च तक का समय दिया गया है. अदालत का कहना है कि इसमें देरी की गुंजाइश नहीं है क्‍योंकि सुनवाई की अगली तारीख से पहले बकाया का भुगतान होना चाहिए.

क्रेडिट सुइस की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने अपील की थी. उन्‍होंने न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ को बताया कि 15 फरवरी तक बजट वाहक 12.5 लाख डॉलर का डिफॉल्ट कर चुका है. अपील की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने माना कि विमानन कंपनी की ओर से चूक हुई है. ऐसे में सोमवार को न्‍यायाधीशों की पीठ ने स्‍पाइसजेट के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्‍टर अजय सिंह को जमकर फटकार लगाई. साथ ही न्‍यूज पेपर रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए पूछा कि वे गो फर्स्‍ट को खरीदने की योजना बना सकते हैं तो क्रेडिट सुइस का भुगतान क्‍यों नहीं कर पा रहे हैं. अदालत ने सिंह को अगली सुनवाई तक अदालत में रहने के निर्देश दिए हैं.

गो फर्स्‍ट को खरीदने में दिखाई दिलचस्‍पी

दिवालिया एयरलाइन कंपनी गो फर्स्‍ट को खरीदने के लिए स्पाइसजेट के प्रमोटर अजय सिंह ने निजी तौर पर दिलचस्‍पी दिखाई है. स्पाइसजेट नई एयरलाइन के लिए ऑपरेटिंग पार्टनर की भूमिका निभाएगा. वह एयरलाइन के लिए आवश्यक कर्मचारी, सेवाएं और उद्योग विशेषज्ञता मुहैया कराने की जिम्‍मेदारी लेगा. इस बारे में स्‍पाइसजेट के सीएमडी अजय सिंह ने कहा कि उनका मानना है कि गो फर्स्ट में अपार संभावनाएं हैं. स्पाइसजेट के साथ तालमेल में काम करने से इस एयरलाइन को दोबारा विकसित होने का मौका मिल सकता है.

Published - February 20, 2024, 02:04 IST