धोखाधड़ी के आरोप में SharePro और उसके अधिकारियों पर 33 करोड़ का जुर्माना

EBI ने इन लोगों पर एक लाख रुपए से लेकर 15 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया है

Sebi

कैपिटल मार्केट रेग्युलेटर SEBI ने रेग्युलेशन मानकों का उल्लंघन करने पर शेयरप्रो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों समेत 13 लोगों पर कुल 33 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है.

बाजार नियामक SEBI ने इन लोगों पर एक लाख रुपए से लेकर 15 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया है. इनमें शेयरप्रो की उपाध्यक्ष इंदिरा करकेरा पर 15.08 करोड़ रुपये और कंपनी के प्रबंध निदेशक गोविंद राज राव पर 5.16 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

इनके अलावा सेबी ने बलराम मुखर्जी, प्रदीप राठौड़, श्रीकांत भलकिया, अनिल जाठान, चेतन शाह, सुजीत कुमार अमरनाथ गुप्ता, भवानी जाठान, आनंद एस भलकिया, दयानंद जाठान, मोहित करकेरा और राजेश भगत पर भी जुर्माना लगाया गया है.

सेबी ने अपने 200 पृष्ठों के आदेश में कहा कि धोखाधड़ी में वास्तविक शेयरधारकों की कम-से-कम 60.45 करोड़ रुपए की प्रतिभूतियों (अक्टूबर 2016 में संबंधित शेयर के मूल्य के आधार पर) और 1.41 करोड़ रुपए के लाभांश का दुरुपयोग किया गया था. इसके अलावा धोखाधड़ी में वास्तविक शेयरधारकों की कुछ गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का भी दुरुपयोग किया गया था.

Published - October 28, 2023, 05:36 IST