प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT) ने बुधवार को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (JFSL) पर लगे जुर्माने के आदेश को खारिज कर दिया है. इससे रिलायंस की सब्सिडियरी कंपनी को काफी राहत मिली है. जियो पर बाजार नियामक सेबी ने कुछ सौदों में कंपनी पर कथित हेराफेरी के आरोप में सात लाख रुपए का जुर्माना लगाया था.
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने जून, 2023 में जारी अपने आदेश में कंपनी पर पीएफयूटीपी (धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं का निषेध) नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया था. इसी सिलसिले में जुर्माना भी लगाया गया था. बाजार नियामक के इस फैसले को चुनौती देते हुए रिलायंस समूह की कंपनी ने सेबी के खिलाफ सैट में अपील की थी. इसी पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल और पीठासीन अधिकारी मीरा स्वरूप की पीठ ने सेबी का आदेश रद्द कर दिया. उन्होंने कहा कि नियामक ने सबूतों पर ठीक से विचार नहीं किया है.
न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में कहा कि एक सामान्य एकतरफा कारोबार को सर्कुलर या रिवर्सल व्यापार न होने पर भी हेराफेरी मानना और इसके पक्ष में कोई साक्ष्य न होने के आधार पर इस आदेश को रद्द किया जाता है. बता दें यह मामला 2017 में आरएसआईएल और मॉर्गन स्टेनली फ्रांस एसए के बीच दीर्घावधि के निफ्टी विकल्पों में हुए कुछ सौदों से संबंधित है.
कुछ दिनों पहले सैट ने रिलायंस समूह के चेयरमैन मुकेश अंबानी पर एक पुराने मामले में भी जुर्माना लगाने के सेबी के आदेश को भी खारिज कर दिया था. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ने कुछ महीने पहले ही अपने वित्तीय सेवा उपक्रम को रिलायंस स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड (RSIL) में विभाजित कर दिया और फिर इसका नाम बदलकर JFSL कर दिया गया.