KYC की आड़ में हो रही धोखाधड़ी से आरबीआई ने किया आगाह

केंद्रीय बैक ने धोखाधड़ी का शिकार हुए लोगों को साइबर क्राइम हेल्पलाइन (1930) या नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) पर शिकायत करने को कहा

KYC की आड़ में हो रही धोखाधड़ी से आरबीआई ने किया आगाह

बैंक की ओर से अक्‍सर ग्राहकों की पहचान के सत्‍यापन के लिए KYC यानी अपने ग्राहक को जानें फॉर्म अपडेट कराया जाता है. कोविड के बाद से ऑनलाइन केवाईसी का चलन बढ़ा है, लेकिन आजकल केवाईसी के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में इजाफा हुआ है. इसी के प्रति ग्राहकों को आरबीआई ने आगाह किया है. केंद्रीय बैक धोखाधड़ी का शिकार हुए लोगों को साइबर क्राइम हेल्पलाइन (1930) या नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) पर शिकायत करने को कहा. साथ ही ऐसी स्थिति में क्‍या करें और क्‍या न करें इसकी भी लिस्‍ट जारी की है.

यह दूसरी बार है जब केंद्रीय बैंक ने ऐसी चेतावनी जारी की है. इससे पहले 2021 में, आरबीआई ने कोविड लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन केवाईसी धोखाधड़ी में वृद्धि के बाद एक नोट जारी किया था, जहां ग्राहकों को केवाईसी के लिए अपने बैंकिंग क्रेडेंशियल का जिक्र करते समय रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया था.

आरबीआई ने कहा कि केवाईसी धोखाधड़ी में, घोटालेबाज अक्सर ग्राहकों का व्यक्तिगत विवरण, खाता/लॉगिन जानकारी, कार्ड विवरण, पिन या ओटीपी, कॉल, टेक्स्ट या ईमेल जैसे अनचाहे संचार का उपयोग करते हैं. जालसाज ग्राहकों को मैसेज में एक लिंक का उपयोग करके केवाईसी अपडेट करने के लिए कहते हैं. वे उन्‍हें अनधिकृत/असत्यापित ऐप इंस्टॉल करने के लिए भी कहते हैं. इनके जरिए जालसाज संदेश खाते को फ़्रीज़ करने, ब्लॉक करने या बंद करने की धमकी दे सकते हैं. आरबीआई ने कहा कि यदि ग्राहक इन तरीकों से जानकारी साझा करता है, तो धोखेबाज ग्राहक के खाते तक पहुंच सकते हैं और धोखाधड़ी वाली गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं.

Published - February 3, 2024, 01:09 IST